शराब घोटाला केस में AAP सांसद संजय सिंह को कैसे मिली जमानत? पढ़ें Inside Story

शराब घोटाला केस में AAP सांसद संजय सिंह को कैसे मिली जमानत? पढ़ें Inside Story
शराब घोटाला केस में AAP सांसद संजय सिंह को कैसे मिली जमानत? पढ़ें Inside Story


आप
नेता
संजय
सिंह
को
मिली
जमानत.

आम
आदमी
पार्टी
(आप)
के
नेता
और
राज्यसभा
सांसद
संजय
सिंह
को
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
सुप्रीम
कोर्ट
से
जमानत
मिल
गई
है.
वह
पिछले
6
महीने
से
तिहाड़
जेल
में
बंद
थे.
कोर्ट
में
ईडी
ने
उनकी
जमानत
का
विरोध
तक
नहीं
किया.
संजय
सिंह
को
जमानत
मिलने
के
बाद
आप
नेता
एक
बार
फिर
केंद्र
सरकार
पर
हमलावर
हो
गए
हैं.
आप
नेताओं
का
कहना
है
कि
ईडी
ने
फर्जी
मामले
में
आम
आदमी
पार्टी
के
सभी
बड़े
नेताओं
को
गिरफ्तार
किया
है.
संजय
सिंह
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
जमानत
मिलने
पर
सवाल
उठने
लगे
हैं
कि
आखिर
ईडी
ने
जमानत
का
विरोध
क्यों
नहीं
किया?

ईडी
ने
क्यों
नहीं
किया
विरोध?

  1. संजय
    सिंह
    की
    जमानत
    पर
    सुनवाई
    के
    दौरान
    कोर्ट
    ने
    ईडी
    से
    पूछा
    कि
    6
    महीने
    से
    जेल
    में
    बंद
    संजय
    सिंह
    को
    आगे
    भी
    जेल
    में
    क्यों
    रखना
    चाहिए?
    इसका
    जवाब
    ईडी
    के
    पास
    नहीं
    था.
  2. कोर्ट
    ने
    कहा
    कि
    अगर
    आप
    जमानत
    का
    विरोध
    करेगें
    तो
    हमें
    PMLA
    एक्ट
    के
    तहत
    उनके
    जमानत
    देने
    पर
    विचार
    करना
    होगा.
  3. PMLA
    एक्ट
    के
    सेक्शन
    45
    में
    जमानत
    देने
    का
    मतलब
    होता
    कि
    कोर्ट
    कहता
    कि
    संजय
    सिंह
    के
    खिलाफ
    प्रथम
    दृष्टया
    आरोप
    साबित
    नहीं
    होता.
    इसके
    बाद
    शराब
    नीति
    केस
    कमजोर
    पड़
    जाता.
    ED
    ने
    जमानत
    का
    विरोध
    नहीं
    करना
    बेहतर
    समझा
    और
    संजय
    सिंह
    को
    जमानत
    मिल
    गई.

कोर्ट
में
संजय
सिंह
के
वकील
ने
क्या
रखी
दलील?

दिल्ली
के
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
आप
नेता
संजय
सिंह
को
ईडी
ने
6
अक्टूबर
2023
को
गिरफ्तार
किया
गया
था.
सुनवाई
के
दौरान
संजय
के
वकील
ने
दलील
दी
कि
हमारे
मुवक्किल
साढ़े
छह
महीने
से
ज्यादा
वक्त
से
न्यायिक
हिरासत
में
हैं.
उनके
ऊपर
जो
आरोप
लगे
हैं
उसमें
अभी
तक
मनी
ट्रेल
साबित
नहीं
हो
सका
है.
ऐसे
में
अब
उन्हें
जेल
में
रखने
को
कोई
कारण
नहीं
बनता
है.
ईडी
के
वकील
के
ओर
से
भी
उनकी
जमानत
याचिका
का
विरोध
नहीं
किया
गया.
इस
पर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा,
हम
संजय
सिंह
की
अपील
स्वीकार
करते
हैं
और
उन्हें
जमानत
पर
रिहा
करने
का
निर्देश
देते
हैं.

आज
संजय
सिंह
का
जेल
से
बाहर
आना
मुश्किल

संजय
सिंह
को
लिवर
की
शिकायत
के
बाद
रूटीन
चेकअप
के
लिए
आईएलबीएस
अस्पताल
भेजा
गया
था.
जेल
सूत्रों
से
मिली
जानकारी
के
मुताबिक
जेल
से
रिहा
होने
का
समय
6
बजे
तक
ही
होता
है
और
कैदियों
की
गिनती
7
बजे
तक
होती
है.
ऐसे
में
किसी
भी
कैदी
को
7
बजे
तक
रिहा
किया
जा
सकता
है.
बता
दें
कि
सुप्रीम
कोर्ट
से
संजय
सिंह
को
जमानत
मिलने
का
ऑर्डर
पहले
ट्रायल
कोर्ट
जाएगा.
इसके
बाद
ट्रायल
कोर्ट
की
ओर
से
जमानत
का
ऑर्डर
तिहाड़
जेल
भेजा
जाएगा.
तिहाड़
जेल
को
जमानत
ऑर्डर
मिलने
के
बाद
रिहाई
की
प्रक्रिया
शुरू
की
जाएगी.
इस
पूरी
प्रकिया
को
पूरा
होने
में
2
घंटे
का
वक्त
लगता
है.
ऐसे
में
उम्मीद
है
कि
संजय
सिंह
बुधवार
को
ही
जेल
से
बाहर

सकेंगे.