हाईकोर्ट : सेवानिवृत्त होने के बाद बरी होने से परिलाभ का हकदार नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट : सेवानिवृत्त होने के बाद बरी होने से परिलाभ का हकदार नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीस रुपये की रिश्वत, एक वर्ष की कैद और सौ रुपये जुर्माना की सजा पाने के बाद. सेवा से 40 वर्ष बर्खास्त रहे ट्यूबवेल ऑपरेटर के सेवानिवृत्ति परिलाभ के दावे को खारिज कर दिया।