

तिहाड़
में
अरविंद
केजरीवाल
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
ईडी
की
गिरफ्तारी
के
बाद
अब
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
को
15
दिन
की
ज्यूडिशल
कस्टडी
मिलने
के
बाद
तिहाड़
जेल
भेज
दिया
गया
है.
केजरीवाल
को
तिहाड़
जेल
नंबर
2
के
रखा
गया
है.
केजरीवाल
के
बैरक
के
बगल
में
कई
कुख्यात
आतंकी
और
डॉन
की
बैरक
हैं.
बता
दें
कि
तिहाड़
जेल
की
सलाखों
के
पीछे
अंडरवर्ल्ड
डॉन
छोटा
राजन,
आतंकि
जियाउर
रहमान
के
साथ
गैंगस्टर
नीरज
बवाना
कैद
हैं,
जो
केजरीवाल
के
पड़ोसी
हैं.
तिहाड़
की
जेल
नंबर
2
में
उन
कैदियों
को
रखा
जाता
है
जो
सजायाफ्तार
होते
हैं.
तिहाड़
की
सभी
जेलों
में
कुछ
हाई
रिस्क
वार्ड
हैं.
डॉन
छोटा
राजन
जेल
नंबर
2
के
हाई
रिस्क
वार्ड
में
कैद
है.
हाई
रिस्क
वार्ड
जेल
का
एक
सेपरेट
हिस्सा
है,
जिसकी
एंट्री
और
एग्जिट
भी
अलग
होती
है.
सीएम
केजरीवाल
को
हाई
रिस्क
वार्ड
में
नहीं,
बल्कि
एक
जनरल
एरिया
में
बने
बैरक
में
रखा
गया
है,
जो
हाई
रिस्क
वार्ड
से
काफी
दूर
है.
तिहाड़
जेल
के
सूत्रों
का
कहना
है
कि
केजरीवाल
को
एक
दम
सुरक्षित
जगह
पर
रखा
गया
है,
उनसे
दूसरे
कैदी
मिलजुल
नहीं
सकते
हैं.
कौन-कौन
से
अपराधी
जेल
नंबर-2
में
हैं
बंद
सीएम
केजरीवाल
की
बैरक
हाई
रिस्क
वार्ड
से
काफी
दूर
है.
जेल
नंबर
2
के
हाई
रिस्क
वार्ड
में
छोटा
राजन
के
अलावा
कुख्यात
गैंगस्टर
नीरज
बवाना
भी
बंद
है.
बवाना
पर
दिल्ली
में
हत्या
के
कई
केस
दर्ज
हैं.
एनआईए
ने
भी
नीरज
बवाना
पर
केस
दर्ज
किया
है.
इसके
अलावा
जेल
नंबर-2
में
एक
कुख्यात
आतंकी
जियाउर
रहमान
भी
बंद
है,
इसे
भी
हाई
रिस्क
वार्ड
में
रखा
गया
है.
सीवान
का
बाहुबली
नेता
और
डॉन
शहाबुद्दीन
भी
जेल
नंबर
2
में
बंद
था.
कोरोना
के
दौरान
उसकी
तबीयत
खराब
हुई
थी
और
इलाज
के
दौरान
मौत
हो
गई
थी.
अंडरवर्ल्ड
डॉन
अबू
सलेम
भी
तिहाड़
की
जेल
नंबर-2
में
बंद
रह
चुका
है.
ईडी
ने
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
को
बताया
सही
प्रवर्तन
निदेशालय
ने
ईडी
की
उस
याचिका
का
विरोध
किया
है
उसमें
उन्होंने
अपनी
रिहाई
की
मांग
की
है.
ईडी
ने
अपनी
गिरफ्तारी
को
चुनौती
दी
है
और
अंतरिम
राहत
देने
की
मांग
की
है.
बता
दें
कि
पिछले
सुनवाई
के
दौरान
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
ईडी
को
केजरीवाल
की
याचिका
पर
2
अप्रैल
तक
जवाब
दाखिल
करने
को
कहा
था.
अपने
जवाब
में
ईडी
ने
कहा
22
मार्च
और
28
मार्च
को
केजरीवाल
की
रिमांड
पर
कोर्ट
ने
जो
आदेश
दिए
थे
वो
विस्तृत
और
तर्कसंगत
है.
इसमें
किसी
भी
तरह
के
हस्तक्षेप
की
जरूरत
नहीं
है.
ईडी
ने
कहा
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
पूरी
तरह
से
वैध
है
और
इस
मामले
में
पीएमएलए
की
धारा-16
और
संविधान
के
अनुच्छेद-22
की
सभी
प्रक्रिया
का
सख्ती
से
पालन
किया
गया
है.
संजय
सिंह
को
जमानत,
सिसोदिया
की
खारिज
संजय
सिंह
की
जमानत
से
आम
आदमी
पार्टी
न
सिर्फ
उत्साहित
है
बल्कि
उसे
उम्मीद
है
कि
उनके
मुख्यमंत्री
भी
जल्द
ही
बेल
पर
बाहर
आएंगे.
हर
किसी
के
जेहन
ये
सवाल
है
कि
जिस
केस
में
संजय
सिंह
को
जमानत
मिली
है,
क्या
उसी
केस
में
अरविंद
केजरीवाल
को
भी
जमानत
मिल
सकती
है?
दिलचस्प
ये
है
कि
संजय
सिंह
को
तो
बेल
मिल
गई
लेकिन
आज
एक
बार
फिर
मनीष
सिसोदिया
की
जमानत
अर्जी
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
खारिज
कर
दी.
मनीष
सिसोदिया
और
अरविंद
केजरीवाल
दोनों
इस
वक्त
तिहाड़
जेल
में
हैं.