UP: कांग्रेस नेता अजय राय को एक और मामले में मिली राहत, वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

UP:                                    कांग्रेस नेता अजय राय को एक और मामले में मिली राहत, वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश
Congress leader Ajay Rai release order in case of protest without permission

अजय
राय
(फाइल
फोटो)


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

बगैर
अनुमति
धरना-प्रदर्शन
करने
के
एक
पुराने
मामले
में
कांग्रेस
के
प्रदेश
अध्यक्ष
अजय
राय
को
अपर
मुख्य
न्यायिक
मजिस्ट्रेट
(एमपी-एमएलए)
उज्जवल
उपाध्याय
की
अदालत
ने
25-25
हजार
रुपये
की
दो
जमानत
एवं
बंधपत्र
देने
पर
रिहा
करने
का
आदेश
दिया।
अदालत
में
कांग्रेस
अध्यक्ष
का
पक्ष
अधिवक्ता
अनुज
यादव
ने
रखा।


यह
है
मामला

अभियोजन
पक्ष
के
अनुसार
कोतवाली
थाने
के
उपनिरीक्षक
जगदीश
प्रसाद
ने
13
जून
2020
को
कोतवाली
थाने
में
प्राथमिकी
दर्ज
कराई
थी।
आरोप
था
कि
वह
पुलिस
टीम
के
साथ
गस्त
करते
हुए
जैसे
ही
टाउनहाल,
मैदागिन
आए
तो
देखा
कि
कांग्रेस
पार्टी
के
पूर्व
विधायक
अजय
राय,
महानगर
अध्यक्ष
राघवेन्द्र
चौवे,
पूर्व
जिलाध्यक्ष
प्रजानाथ
शर्मा,
जिलाध्यक्ष
राजेश्वर
सिंह
पटेल,
फसाहत
हुसैन,
आशीष
केशरी
समेत
करीब
40-50
लोग
बगैर
अनुमति
धरना-प्रदर्शन
कर
रहे
थे। 

इस
दौरान
जब
पुलिस
टीम
ने
कोविड
महामारी
का
हवाला
देते
हुए
उन
लोगों
से
किसी
सक्षम
अधिकारी
से
अनुमति
लेकर
प्रदर्शन
करने
की
बात
कही
तो
वह
लोग
उग्र
हो
गए
और
पुलिस
टीम
से
कहासुनी
करने
लगे।
इस
मामले
में
पुलिस
ने
विभिन्न
धाराओं
में
कोतवाली
थाने
में
मुकदमा
दर्ज
करने
के
बाद
40
लोगों
के
खिलाफ
आरोप
पत्र
न्यायालय
में
प्रेषित
किया
था। 


विज्ञापन


विज्ञापन

इस
मामले
में
अदालत
से
प्रदेश
कांग्रेस
अध्यक्ष
अजय
राय
के
खिलाफ
जमानती
वारंट
जारी
हुआ
था।
जिसके
बाद
उन्होंने
अपने
अधिवक्ता
के
जरिए
कोर्ट
में
समर्पण
कर
जमानत
के
लिए
अर्जी
दी,
जिसे
सुनवाई
के
बाद
अदालत
ने
मंजूर
कर
लिया।