Jabalpur: हत्यारे पति को आजीवन कारावास, पिता को सजा दिलाने में अबोध बेटी की गवाही रही अहम

Jabalpur: हत्यारे पति को आजीवन कारावास, पिता को सजा दिलाने में अबोध बेटी की गवाही रही अहम
Jabalpur: Life imprisonment to the murderer husband, the court sentenced him on the testimony of innocent girl

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room


फोटो
:
ANI

विस्तार

अपर
सत्र
न्यायाधीश
चंद्रसेन
मुवेल
की
अदालत
ने
हत्या
के
आरोपी
ग्राम
सुनावल
बघराजी
कुंडम
जिला
जबलपुर
निवासी
कीरतलाल
मेहरा
का
दोषी
करार
दिया।
अदालत
ने
आजीवन
कारावास
की
सजा
सुना
दी।
साथ
ही
पांच
सौ
रुपये
का
जुर्माना
भी
लगाया।
सबसे
खास
बात
यह
है
कि
अदालत
ने
आरोपी
की
अबोध
पुत्री
पलक
की
गवाही
को
गंभीरता
से
लेकर
पत्नी
की
हत्यारे
को
कठोर
सजा
सुनाई।

अभियोजन
की
ओर
से
अतिरिक्त
लोक
अभियोजक
कुक्कू
दत्त
ने
पक्ष
रखा।
उन्होंने
दलील
दी
कि
23
फरवरी
2022
को
रात्र
ढाई
बजे
कीरतलाल
ने
अपने
साले
रोहित
उर्फ
सोनू
को
फोन
किया
था।
उसने
बताया
था
कि
कोई
अज्ञात
व्यक्ति
तुम्हारी
बहन
पुष्पलता
के
सिर
पर
रॉड
मारकर
भाग
गया
है।
सिर
पर
गहरी
चोट
लगी
है।
सोनू
ने
यह
जानकारी
अपने
पिता
बिहारीलाल
मेहरा

मां
द्रोपदी
बाई
को
दी।
साथ
ही
दूसरे
जीजा
रूपलाल
झारिया
को
सूचित
किया।
कुछ
देर
में
फोन
पर
जानकारी
मिली
कि
गंभीर
रूप
से
घायल
बहन
पुष्पलता
की
मृत्यु
हो
चुकी
है।
लिहाजा,
सभी
मौके
पर
पहुंच
गए।
वहां
देखा
की
पुष्पलता
कमरे
में
लहूलुहान
पड़ी
है।
समीप
ही
जीजा
कीरतलाल
डरा-सहमा
खड़ा
था।
साले
सोनू
ने
अबोध
भांजी
पलक
से
पूछा
कि
मम्मी
को
किसने
मार
दिया।
इस
पर
उसने
रोते
हुए
बताया
कि
पिता
कीरतलाल
ने
मम्मी
पुष्पलता
के
सिर
पर
जोर
से
रॉड
मारी
थी।
लिहाजा,
उसके
विरुद्ध
कुंडम
पुलिस
में
शिकायत
की
गई।
पूछताछ
में
पता
चला
कि
कीरतलाल
को
पत्नी
पुष्पलता
के
चरित्र
पर
संदेह
था।
इसीलिए
क्रोधावेश
में
उसने
लोहे
का
पाना
सिर
पर
मारकर
मौत
के
घाट
उतार
दिया।
सुनवाई
पश्चात्
अदालत
ने
पेश
किए
गए
गवाह

साक्ष्यों
को
मद्देनजर
रखते
हुए
उक्त
सजा
सुनाई।