Jabalpur News: सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल का कारावास, न्यायालय ने दो-दो हजार का अर्थदंड भी लगाया

न्यायालय
ने
किशोरी
के
साथ
सामूहिक
दुष्कर्म
की
घटना
को
अंजाम देने
वाले
दो
आरोपियों
को
दोषी
करार
देकर
सजा
से
दंडित
किया
है।
विशेष
न्यायाधीश
(पॉक्सो)
12वें
अपर
सत्र
न्यायाधीश
अभिलाषा
एन.
मवार
ने
दोनों
आरोपियों
को
20-20
साल
के
कठोर
कारावास
की
सजा
से
दंडित
किया।
न्यायालय
ने
आरोपियों
को
दो-दो
हजार
रुपये
के
अर्थदंड
की
सजा
से
भी
दंडित
किया
है।


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अधिकारी,
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ने
मांगा
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सरकार
की
तरफ
उपस्थित
लोक
अभियोजक
ने
न्यायालय
को
बताया
कि
गोलू
उर्फ
विनोद
चौधरी
(30)
निवासी
चौधरी
मोहल्ला
भान
तलैया,
बेलबाग और
गगन
पासी
(24)
निवासी
कृपाल
चौक
थाना
गोरखपुर
ने
पीड़ित
किशोरी
के
साथ
सामूहिक
दुष्कर्म किया
था।
इसकी
रिपोर्ट
पीड़ित
द्वारा
13
मार्च
2021
को
गोरखपुर
थाने
में
दर्ज
करवाई
गई
थी।
पुलिस
ने
आरोपियों
के
खिलाफ
धारा-376,
376

बी,
506
ताहि,
3,4,
5
एम,
6
पॉक्सो
एक्ट
के
तहत
प्रकरण
दर्ज
किया
था।
पुलिस
ने
विवेचना
के
बाद
आरोपियों
के
खिलाफ
न्यायालय
में
चालान
पेश
किया
था।

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को
थाने
में
रखा,
HC
ने
पुलिस
से
मांगे
सबूत,
पीएम-उपराष्ट्रपति
से
जुड़ा
है
मामला

प्रकरण
की
सुनवाई
के
दौरान
अभियोजन
की
तरफ
से
पेश
किए
गए
साक्ष्य,
गवाह
तथा
मेडिकल
रिपोर्ट
के
आधार
पर
न्यायालय
ने
आरोपियों
को
विभिन्न
धाराओं
के
तहत
दोषी
करार
दिया।
न्यायालय
ने
दोनों
आरोपियों
को
पॉक्सो
एक्ट
की
विभिन्न
धाराओं
के
तहत
अधिकतम
20
साल
के
कठोर
कारावास
की
सजा
से
दंडित
किया
है।
उक्त
सजा
से
दंडित
किया।
प्रकरण
की
पैरवी
जिला
लोक
अभियोजन
अधिकारी
अजय
जैन
के
मार्गदर्शन
में
विशेष
लोक
अभियोजक
मनीषा
दुबे
द्वारा
की
गई।