Ujjain News: शादी का झांसा देकर दो किशोरियों को भगाकर ले जाने वाले आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज


उज्जैन
पुलिस
अधीक्षक
के
निर्देशन
में
जिले
में
इन
दिनों
अपहृत
बालक-बालिकाओं
की
तलाश
के
लिए
विशेष
अभियान
चलाया
जा
रहा
है।
इसी
क्रम
में
बड़नगर
थाना
पुलिस
ने
दो
नाबालिग
बालिकाओं
को
शादी
का
झांसा
देकर
भगाने
वाले
आरोपियों
को
गिरफ्तार
कर
उनके
विरुद्ध
पॉक्सो
एक्ट
सहित
अन्य
धाराओं
में
प्रकरण
दर्ज
किया
है।
यह
कार्रवाई
अतिरिक्त
पुलिस
अधीक्षक
(देहात)
मयूर
खंडेलवाल
एवं
एसडीओपी
बड़नगर
महेन्द्र
परमार
के
मार्गदर्शन
में
थाना
प्रभारी
अशोक
कुमार
पाटीदार

उनकी
टीम
द्वारा
की
गई।

थाना
प्रभारी
अशोक
कुमार
पाटीदार
ने
बताया
कि
कुछ
दिन
पूर्व
एक
17
वर्षीय
नाबालिग
बालिका
के
लापता
होने
की
रिपोर्ट
दर्ज
की
गई
थी।
आवेदक
की
सूचना
पर
थाना
बड़नगर
में
अपराध
क्रमांक
174/2025
धारा
137(2)
बीएनएस
के
तहत
मामला
दर्ज
कर
विवेचना
प्रारंभ
की
गई।
मामला
नाबालिग
से
संबंधित
होने
के
कारण
तत्काल
एक
टीम
गठित
कर
तलाश
शुरू
की
गई।

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संभागों
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गर्मी,
16
मई
तक
असर

मुखबिर
से
प्राप्त
सूचना
के
आधार
पर
पुलिस
टीम
ने
इंदौर
पहुंचकर
संदेही
रविन्द्र
उर्फ
सोनू
सिसोदिया
(पिता
धारासिंह,
निवासी
भवानी
नगर,
थाना
बाणगंगा,
इंदौर)
के
कब्जे
से
बालिका
को
मुक्त
कराया।
पीड़िता
के
बयान
के
आधार
पर
ज्ञात
हुआ
कि
आरोपी
ने
शादी
का
झांसा
देकर
नाबालिग
का
शारीरिक
शोषण
किया।
आरोपी
के
विरुद्ध
धारा
96,
64(2)(एम),
127(3)
बीएनएस
एवं
5(एल),
6
पॉक्सो
एक्ट
के
तहत
प्रकरण
में
धाराएं
जोड़ी
गईं।
आरोपी
को
गिरफ्तार
कर
न्यायालय
में
पेश
किया
गया,
जहां
से
उसे
जेल
भेज
दिया
गया।

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से
ज्येष्ठ
महीने
की
शुरुआत


दूसरे
मामले
में
गुजरात
से
बरामद
हुई
नाबालिग

इसी
प्रकार,
एक
अन्य
मामले
में
15
वर्षीय
नाबालिग
बालिका
के
अपहरण
की
सूचना
पर
थाना
बड़नगर
में
अपराध
क्रमांक
306/2025
धारा
137(2)
बीएनएस
के
तहत
मामला
दर्ज
किया
गया
था।
मुखबिर
से
सूचना
मिलने
पर
पुलिस
टीम
ने
गुजरात
के
हम्बालिया
क्षेत्र
में
दबिश
देकर
आरोपी
संजय
उर्फ
टिकम
बागरी
(पिता
भगवान
सिंह,
निवासी
भोमलवास,
थाना
बड़नगर)
के
कब्जे
से
बालिका
को
मुक्त
कराया।
पीड़िता
के
अनुसार
आरोपी
ने
उसे
शादी
का
झांसा
देकर
अनैतिक
कार्य
किया।
आरोपी
के
विरुद्ध
धारा
96,
64(2)(एम),
127(3),
351(3)
बीएनएस
एवं
5(एल),
6
पॉक्सो
एक्ट
के
तहत
प्रकरण
में
धाराएं
जोड़ी
गईं।
आरोपी
को
गिरफ्तार
कर
न्यायालय
में
प्रस्तुत
किया
गया,
जहां
से
उसे
भी
जेल
भेज
दिया
गया।