शहडोल
कलेक्टर
के
आदेश
पर
कार्रवाई
की
गई।
–
फोटो
:
सोशल
मीडिया
विस्तार
शहडोल
के
निजी
स्कूलों
की
मनमानी,
पुस्तकों
से
लेकर
गणवेश
तक
की
बाध्यता
के
मामले
में
बुधवार
को
कलेक्टर
तरुण
भटनागर
के
दिशा
निर्देशन
पर
जिला
शिक्षा
अधिकारी
ने
नामी
गिरामी
स्कूल
संचालकों
को
नोटिस
थमा
दिया
है।
नोटिस
जारी
होने
के
बाद
स्कूल
संचालकों
में
हड़कंप
मच
गया
है।
अब
वह
इस
पेशोपेश
में
फंस
गए
हैं
कि
अब
वे
अपनी
मनमर्जी
चलाने
का
कौन
सा
जवाब
जिम्मेदार
अफसर
को
देंगे।
बहरहाल
इस
कार्रवाई
से
विद्यार्थियों
के
अभिभावकों
नें
राहत
की
सांस
ली
है
और
वे
कलेक्टर
का
साधुवाद
करते
नहीं
थक
रहे
हैं।
जिला
शिक्षा
अधिकारी
फूल
सिंह
मरपाची
ने
बताया
कि
अशासकीय
इंग्लिश
मीडियम
स्कूल,
अशासकीय
शांति
मेमोरियल
स्कूल
शहडोल,
अशासकीय
भारतीयम
पब्लिक
स्कूल
ब्यौहारी,
अशासकीय
क्रिस्ता
ज्योति
उमा
विद्यालय
ब्यौहारी
(सीबीएसई),
अशासकीय
भारतमाता
उमावि
शहडोल,
अशासकीय
गुड
शेफर्ड
कॉन्वेंट
स्कूल
शहडोल
(सीबीएसई),
अशासकीय
ज्ञान
निकेतन
स्कूल
बुढ़ार,
अशासकीय
विद्यासागर
सीनियर
सेकेन्डरी
स्कूल
बुढ़ार,
अशासकीय
एमजीएम.
स्कूल
गोपालपुर
बुढ़ार,
अशासकीय
एमजीएम
स्कूल
धनपुरी
(सीबीएसई),
अशासकीय
ग्रीन
बेल्स
पब्लिक
स्कूल
बुढ़ार,
अशासकीय
स्प्रिंग
बैली
स्कूल
धनपुरी,
अशासकीय
मिलेनियम
ड्रीम
इंटरनेशनल
स्कूल
ब्यौहारी,
अशासकीय
सतगुरू
पब्लिक
स्कूल
शहडोल,
अशासकीय
विवेक
पब्लिक
स्कूल
शहडोल,
अशासकीय
सत्यसांई
इंग्लिश
मीडियम
स्कूल
शहडोल
के
संचालकों
को
कारण
बताओ
नोटिस
जारी
किया
है।
सात
दिवस
के
अंदर
अपना
प्रति
उत्तर
प्रस्तुत
करने
के
लिए
कहा
गया
है।
जारी
कारण
बताओ
नोटिस
में
कहा
गया
है
कि
निजी
स्कूलों
द्वारा
पाठ्य
पुस्तकों,
यूनिफार्म
एवं
शैक्षणिक
सामग्री
के
क्रय
के
लिए
पालकों
पर
अनुचित
दबाव
बनाए
जाने
के
संबंध
में
उक्त
आशय
की
शिकायत
प्राप्त
होने
की
स्थिति
में
आवश्यक
कार्रवाई
करने
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
उक्त
निर्देशों
के
पालन
में
कलेक्टर
जिला
शहडोल
द्वारा
निजी
विद्यालयों
के
निरीक्षण
के
लिए
विकासखंड
स्तरीय
समिति
का
गठन
किया
गया।
विकासखंड
स्तरीय
समिति
द्वारा
विद्यालयों
का
निरीक्षण
कर
निरीक्षण
प्रतिवेदन
कलेक्टर
जिला
शहडोल
की
अध्यक्षता
में
गठित
जिला
समिति
के
समक्ष
प्रस्तुत
किया
गया।
प्रस्तुत
निरीक्षण
प्रतिवेदन
का
जिला
समिति
द्वारा
परीक्षण
किया
गया।
विकासखण्ड
स्तरीय
समिति
द्वारा
प्रस्तुत
निरीक्षण
प्रतिवेदन
के
आधार
पर
विद्यालयों
में
म.प्र.
शासन
स्कूल
शिक्षा
विभाग
मंत्रालय
वल्लभ
भवन
भोपाल
के
वर्ष
2015
में
जारी
मार्गदर्शी
सिद्धांतों
एवं
म.प्र.
निजी
विद्यालय
अधिनियम
2020
में
वर्णित
नियमो,
निर्देशो,
उपबंधों
का
पालन
नहीं
किया
गया
है
एवं
कमियां
पाई
गई
हैं।
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