Bageshwar Baba: पं. धीरेंद्र शास्त्री को कोर्ट का समन, 20 मई को हाजिर होने के आदेश, जानें क्या था मामला


शहडोल
जिला
न्यायालय
ने
बागेश्वर
धाम
के
प्रमुख
पंडित
धीरेंद्र
कृष्ण
शास्त्री
को
कोर्ट
में
पेश
होने
का
समन
जारी
किया
है।
उन्हें
20
मई
2025
को
सुबह
11
बजे
प्रथम
श्रेणी
न्यायिक
मजिस्ट्रेट
सीताशरण
यादव
की
अदालत
में
उपस्थित
होने
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।


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यह
मामला
27
जनवरी
2025
को
कुंभ
मेले
को
लेकर
दिए
गए
एक
विवादित
बयान
से
जुड़ा
है,
जिसमें
पंडित
शास्त्री
ने
कहा
था,
“महाकुंभ
में
हर
व्यक्ति
को
आना
चाहिए।
जो
नहीं
आएगा,
वह
पछताएगा
और
देशद्रोही
कहलाएगा।”
इस
बयान
को
लेकर
वरिष्ठ
अधिवक्ता
संदीप
कुमार
तिवारी
ने
3
मार्च
को
कोर्ट
में
परिवाद
दाखिल
किया
था।


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धीरेंद्र
शास्त्री
ने
पाकिस्तान
पर
साधा
निशाना

एडवोकेट
तिवारी
का
कहना
है
कि
यह
बयान
भारतीय
संविधान
की
धर्मनिरपेक्ष
भावना
और
नागरिकों
की
स्वतंत्रता
के
खिलाफ
है।
उन्होंने
सवाल
उठाया
कि
क्या
कर्तव्य
पर
तैनात
सैनिक,
डॉक्टर,
पुलिसकर्मी
या
अन्य
नागरिक
जो
कुंभ
में
नहीं

सके,
उन्हें
देशद्रोही
कहा
जा
सकता
है?
तिवारी
ने
यह
भी
तर्क
दिया
कि
जब
सोशल
मीडिया
पर
आपत्तिजनक
टिप्पणियों
पर
एफआईआर
दर्ज
हो
सकती
है,
तो
सार्वजनिक
मंच
से
भड़काऊ
बयान
देने
वालों
पर
कार्रवाई
क्यों
नहीं
की
जाती?
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सिंदूर
की
सफलता
पर
निकली
तिरंगा
यात्रा,
शहीदों
को
श्रद्धांजलि
देकर
घोड़े
पर
सवार
हुए
सीएम

इससे
पहले
उन्होंने
4
फरवरी
को
शहडोल
के
सोहागपुर
थाने
में
शिकायत
दर्ज
कराई
थी
और
बाद
में
पुलिस
अधीक्षक
को
भी
ज्ञापन
सौंपा
था।
पुलिस
कार्रवाई

होने
पर
उन्होंने
न्यायालय
का
रुख
किया
और
पंडित
शास्त्री
के
खिलाफ
आपराधिक
मामला
दर्ज
करने
की
मांग
की।
अदालत
ने
अब
इस
पर
संज्ञान
लेते
हुए
समन
जारी
किया
है।