
विधायक
माखनलाल
जाटव
2009
में
हुई
थी
हत्या।
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
भिड़
जिले
के
बहुचर्चित
विधायक
माखनलाल
जाटव
हत्याकांड
में
जिला
न्यायालय
ने
फैसला
सुनाया
है।
न्यायालय
ने
वादी
और
प्रतिवादी
पक्षों
की
बहस
के
बाद
सूबतों
के
अभाव
में
सभी
आरोपियों
को
दोषमुक्त
करार
दिया।
इस
मामले
भाजपा
के
अजाक्स
मोर्चा
के
राष्ट्रीय
अध्यक्ष
और
पूर्व
मंत्री
लालसिंह
आर्य
समेत
सभी
आरोपियों
को
बरी
कर
दिया
गया
है।
जानकारी
के
अनुसार
गोहद
के
एंडोरी
थाना
क्षेत्र
में
साल
2009
में
विधायक
माखनलाल
जाटव
की
हत्या
कर
दी
गई
थी।
एक
राजनीतिक
कार्यक्रम
से
लौट
समय
कुछ
लोगों
ने
विधायक
जाटव
पर
हमला
किया
था,
इस
दौरान
गोली
लगने
से
उनकी
मौत
हो
गई
थी।
इस
हत्याकांड
में
एंडोरी
थाना
पुलिस
ने
मुख्य
आरोपी
तेज
नारायण
शुक्ल
को
बनाया
गया
था।
इसके
अलावा
सहयोगी
आरोपियों
में
पूर्व
मंत्री
लालसिंह
आर्य,
शेरा
उर्फ
शेर
सिंह,
मेवाराम
शर्मा,
सेठी
कौरव,
गंधर्व
कौरव,
केदार
सिंह
और
राम
रूप
सिंह
शामिल
थे।
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एंडोरी
थाना
पुलिस
ने
सभी
आरोपियों
पर
हत्या,
अवैध
हथियार
और
एससी
एसटी
एक्ट
की
धाराओं
में
केस
दर्ज
किया
था।
जिसकी
सुनवाई
भिंड
के
विशेष
न्यायालय
में
चल
रही
थी।
सुनवाई
के
दौरान
वादी
और
प्रतिवादी
पक्ष
ने
अपने-अपने
तर्कों
और
सबूतों
को
रखा।
जिसके
बाद
न्यायालय
ने
पर्याप्त
सबूत
न
होने
की
बात
कहकर
सभी
आरोपियों
को
दोष
मुक्त
कर
दिया।