रायसेन
जिले
के
देहगांव
में
पेट्रोल
डालकर
पत्नी
को
जलाकर
मारने
के
मामले
में
जिला
अपर
सत्र
न्यायालय
ने
पति
को
दोषी
करार
दिया।
कोर्ट
ने
दोषी
पति
को
आजीवन
कारावास
की
सजा
सुनाई
है।
मामले
में
सुनवाई
करते
हुए
जिला
सत्र
न्यायाधीश
सचिन
द्विवेदी
ने
थाना
देवनगर
के
इस
केस
में
निर्णय
पारित
करते
हुए
आरोपी
मिथुन
मालवीय
पुत्र
मोतीलाल
मालवीय
उम्र
29
साल
निवासी
ग्राम
श्यामखेड़ी
थाना
बैरसिया
जिला
भोपाल
को
धारा
302
भादवि
में
आजीवन
कारावास
एवं
तीन
हजार
रुपये
अर्थदंड
से
दंडित
किया
है।
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उक्त
प्रकरण
में
शासन
की
ओर
पैरवी
करने
वाले
शासकीय
अधिवक्ता
धीरेंद्र
सिंह
गौर
ने
बताया
कि
फरियादी
की
ओर
से
रिपोर्ट
दर्ज
कराई
गई
थी
कि
12
मार्च
23
को
वह
और
उसकी
मां
सोमती
बाई,
छोटी
बहन
आरती
और
पूनम
गांव
के
बापोडिया
बंजारा
के
खेत
में
दोपहर
2
बजे
चना
काटने
मजदूरी
से
गए
थे।
उस
समय
उसकी
बहन
प्रियंका
दालान
में
सो
रही
थी
और
पास
में
उसके
जीजा
मिथुन
बैठे
थे।
करीबन
दोपहर
ढाई
बजे
मेरी
बड़ी
दीदी
का
लड़का
अंकित
उम्र
05
साल
चिल्लाया
कि
मौसा
जी
ने
मौसी
को
आग
लगा
दी। जैसे ही
अंकित
की
आवाज
सुनी
तो
वे
सभी
दौड़कर
वहां
पहुंचे
तो
देखा
कि
उसकी
दीदी
प्रियंका
बुरी
तरह
से
आग
की
लपटों
से
घिरी
हुई
थी।
उसके
दोनों
पैर
कपडे़
से
बंधे
थे।
तत्काल
उन
लोगों
ने
आग
बुझाई
और
अस्पताल
लेकर
पहुंचे।
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ये
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पढ़ें- पड़ोसी
के
कुत्ते
ने
मां-बेटी
को
काटा,
पुलिस
ने
नहीं
की
कार्रवाई,
पीड़िता
पहुंची
SP
के
पास
पीड़िता
ने
मरने
से
पहले
बताई
घटना
पीड़िता
प्रियंका
ने
मरने
से
पहले
बताया
कि
मैं
सो
रही
थी।
उसी
समय
उसके
पति
मिथुन
ने
दोनों
पैर
कपड़े
से
बांध
दिए
और
पेट्रोल
उसके
शरीर
पर
डालकर
जान
से
मारने
की
नीयत
से
गैस
लाइटर
से
आग
लगा
दी
और
भाग
गया।
अक्सर
होता
था
झगड़ा
आरोपी
पति
मिथुन
मालवीय
पत्नी
प्रियंका
मालवीय
से
अक्सर
लड़ाई
झगड़ा
करता
था।
उक्त
घटना
की
रिपोर्ट
थाना
देवनगर
में
दर्ज
कराई
गई
थी।
मामले
में
अपर
सत्र
न्यायालय
बेगमगंज
ने
अभियोजन
साक्षियों
के
कथनों
और
साक्ष्यों
के
आधार
पर
आरोपी
मिथुन
मालवीय
को
उक्त
सजा
से
दंडित
किया।