
मध्यप्रदेश
लोकसभा
चुनाव
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
लोकसभा
चुनावों
को
देखते
हुए
अनूपपुर
में
छह
अप्रैल
को आवासीय
उच्चतर
माध्यमिक
विद्यालय
अनूपपुर
में
मतदान
दल
का
प्रशिक्षण
रखा
गया
था।
इस
दौरान कक्ष
क्रमांक
17
में
शासकीय
प्राथमिक
विद्यालय
बैगान
टोला
थमरदर
के
सहायक
शिक्षक
मुरलीलाल
मरावी
और
शासकीय
प्राथमिक
विद्यालय
पौनी
के
प्राथमिक
शिक्षक
अलकेश
शर्मा
शराब
के
नशे
में
ही
प्रशिक्षण
लेने
पहुंच
गए
थे।
कलेक्टर
को
पता
चला
तो
उन्होंने
दोनों
को
सस्पेंड
कर
दिया
है।
मतदान
दल
में
शामिल
सहायक
शिक्षक
मुरलीलाल
मरावी
की
ड्यूटी
पी-1
में
तथा
प्राथमिक
शिक्षक
अलकेश
शर्मा
की
ड्यूटी
पी-3
में
लगाई
गई
थी।
दोनों
कर्मचारियों
ने
निर्वाचन
जैसे
महत्वपूर्ण
कार्य
में
जानबूझकर
लापरवाही
बरती,
आचार
संहिता
का
उल्लंघन
किया
एवं
पदीय
दयित्वों
के
प्रति
घोर
लापरवाही
एवं
उदासीनता
दिखाई।
उनका
आचरण
म.प्र.
सिविल
सेवा
आचरण
नियम
1965
के
नियम
तीन
के
विपरीत
होने
के
कारण
कदाचरण
की
श्रेणी
में
आता
है।
इस
पर
कलेक्टर
आशीष
वशिष्ठ
ने
लोकसभा
निर्वाचन
2024
को
दृष्टिगत
रखते
हुए
सहायक
शिक्षक
मुरलीलाल
मरावी
व
प्राथमिक
शिक्षक
अलकेश
शर्मा
को
निलंबित
किया
है।
यह
निलंबन
म.प्र.
सिविल
सेवा
(वर्गीकरण,
नियंत्रण
तथा
अपील)
नियम
1966
के
नियम
नौ
के
तहत
किया
गया
है।
संबंधित
निलंबित
कर्मचारियों
का
मुख्यालय
कार्यालय
विकासखंड
शिक्षा
अधिकारी
जैतहरी
नियत
किया
गया
है।
निलंबन
अवधि
में
इन्हें
नियमानुसार
जीवन
निर्वाह
भत्ता
की
पात्रता
होगी।