Damoh News: कलेक्टर की सख्ती, कहा- बाल विवाह में हलवाई, समेत अन्य लोग शामिल न हों, नहीं तो होगी कार्रवाई

Collector instructions, if anyone from cook to Pandit participates in child marriage, action will be taken

बाल
विवाह
रोकने
कराया
गया
दीवार
लेखन

विस्तार

दमोह
कलेक्टर
सुधीर
कुमार
कोचर
ने
शुक्रवार
को
अक्षय
तृतीया
पर
होने
वाले
बाल
विवाह
रोकने
पूरी
तैयारी
कर
ली
है।
उन्होंने
स्पष्ट
निर्देश
दिए
हैं
कि
खाना
बनाने,
बैंड
वाले
या
फिर
पंडित,
अगर
कोई
भी
बाल
विवाह
में
शामिल
होता
तो
उस
पर
कार्रवाई
की
जाएगी।
बाल
विवाह
रोकने
के
लिए
एक
टीम
भी
गठित
की
गई
है।
साथ
ही
जिले
की
राजस्व
सीमा
में
प्रतिबंधात्मक
आदेश
भी
जारी
किया
गया
है।
ऐसे
में
जिले
में
बाल
विवाह
का
मामला
सामने
आता
है
तो
आरोपियों
पर
धारा
188
के
तहत
कार्रवाई
की
जाएगी। 

अक्षय
तृतीया
पर
जिले
की
दमोह
राजस्व
सीमा
के
अंतर्गत
होने
वाले संभावित
बाल
विवाहों
को
रोकने
समेत
अन्य
कारणों
को
देखते
हुए
जिला
मजिस्ट्रेट
सुधीर
कुमार
कोचर
ने
धारा
144
के
तहत
प्रतिबंधात्मक
आदेश
जारी
किया
है।
यह
आदेश
तत्काल
प्रभाव
से
प्रभावशील
होगा।
जारी
आदेश
में
कहा
गया
है
जिला
दमोह
की
राजस्व
सीमा
के
अंतर्गत
कोई
भी
बाल
विवाह
संपन्न
नहीं
होगा।
बाल
विवाह
रोकने
के
लिए
गठित
टीम
को
उनके
क्षेत्राधिकार
में
बाल
विवाह
का
प्रकरण
मिलता
है
तो
ऐसा
करने
वाले, 
उसे
प्रोत्साहित
करने
वाले
और
इसमें
शामिल
बाराती-घराती
समेत
विवाह
स्थल/गार्डन
मालिक,
रसोईया,
केटर्स,
मौलवी-पंडित
के
अलावा
पत्रिका
छापने
वाले
प्रिंटिंग
प्रेस
के
मालिक
पर
की
कार्रवाई
की
जाएगी। 


टीम
के
साथ
नहीं
कर
सकते
अभद्रता

बाल
विवाह
रोकने
के
लिए
गठित
टीम
के
साथ
यदि
किसी
प्रकार
का
र्दुव्यवहार,
मारपीट
या
अन्य
कोई
घटना
घटित
होती
है
तो
ऐसा
करने
वालों
के
विरूद्ध
दण्ड
प्रक्रिया
संहिता
की
सुसंगत
धाराओं
के
साथ-साथ
धारा
188
के
तहत
कार्रवाई
की
जाएगी। 


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