धोखाधड़ी
के
आरोपी
को
सजा।
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
फर्जी
टूर
कंपनी
बनाकर
हज
यात्रियों
के
साथ
धोखाधड़ी
करने
वाले
आरोपी
को
दोषी
करार
देते
हुए
सजा
से
दंडित
किया
है।
अपर
सत्र
न्यायाधीश
राजेश
कुमार
यादव
की
अदालत
ने
आरोपी
को
सात
साल
के
कारावास
की
सजा
से
दंडित
किया
है।
इसके
अलावा
डेढ़
लाख
रुपये
का
जुर्माने
भी
लगाया
है।
विज्ञापन
अभियोजन
की
तरफ
से
न्यायालय
को
बताया
गया
कि
आरोपी
मोहम्मद
इकबाल
पटेल
जिला
सूरत
गुजरात
का
निवासी
है।
इकबाल
एक
ट्रेवल्स
एजेंट
था।
उसने
फर्जी
टूर
कंपनी
बनाकर
जबलपुर
के
हज
यात्रियों
को
ठगा
था।
हज
व
उमरा
करने
के
लिए
सऊदी
अरब
ले
जाने
के
लिए
एहसानुल
हक,
जो
शहर
काजी
थे
उनके
माध्यम
से
साल
2018
में
37
व्यक्ति
से
रुपये
लिए
थे।
उस
पर
भरोसा
करने
वाले
हज
यात्री
जबलपुर
से
मुंबई
पहुंचे
और
सात
दिन
तक
इंतजार
करते
रहे।
विज्ञापन
वीजा
उपलब्ध
नहीं
सभी
हज
यात्रा
पर
नहीं
जा
सकें।
जब
आरोपी
से
रुपये
वापस
मांगे
गये
तो
बहानेबाजी
करने
लगा।
उसके
बाद
पीड़ितों
ने
जबलपुर
लौटने
के
बाद
हनुमानताल
थाने
में
रिपोर्ट
दर्ज
करवाई
थी।
पुलिस
ने
आरोपी
के
खिलाफ
धोखाधड़ी
सहित
अन्य
धाराओं
के
तहत
एफआईआर
दर्ज
करते
हुए
न्यायालय
में
प्रकरण
प्रस्तुत
किया
था।
प्रकरण
की
सुनवाई
के
दौरान
पेश
किए
गए
साक्ष्य
और
गवाहों
के
आधार
पर
न्यायालय
ने
आरोपी
को
दोषी
करार
देते
हुए
सजा
से
दंडित
किया।
अभियोजन
की
तरफ
से
अतिरिक्त
लोक
अभियोजक
लहर
दीक्षित
ने
पैरवी
की।