Sagar News: स्कूल-कॉलेज के बाहर गुटखा-सिगरेट बेचने वालों की खैर नहीं, बिकता मिला तो प्राचार्य होंगे जिम्मेदार

If gutka cigarettes and tobacco are sold outside schools and colleges, action will be taken

कलेक्टर
का
निर्देश

विस्तार

स्कूलों
और
कॉलेजों
के
बाहर
तंबाकू
युक्त
गुटखा,
सिगरेट
और
अन्य
नशीले
उत्पादों
की
बिक्री
को
लेकर
अब
जिला
प्रशासन
सख्त
कदम
उठाने
जा
रहा
है।
स्कूल-कॉलेज
के
छात्रों
के
बीच
बढ़ती
तंबाकू
सेवन
की
आदत
और
इससे
होने
वाले
स्वास्थ्य
नुकसान
को
देखते
हुए
सागर
जिला
कलेक्टर
संदीप
जी.
आर.
ने
प्रशासनिक
अधिकारियों
को
तंबाकू
उत्पादों
की
बिक्री
पर
सख्त
कार्रवाई
करने
के
निर्देश
दिए
हैं।


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और
महाविद्यालयों
के
आसपास
पाए
जाने
वाले
पान-गुटखा
की
दुकानों
से
छात्र-छात्राओं
की
सेहत
पर
नकारात्मक
असर
पड़
रहा
है।
गुटखा,
सिगरेट
और
अन्य
नशीले
पदार्थों
के
सेवन
से
जहां
विद्यार्थियों
की
सेहत
खराब
हो
रही
है,
वहीं
इन
पदार्थों
के
उपयोग
से
सार्वजनिक
स्थानों
पर
गंदगी
फैल
रही
है।
सोमवार
को
सागर
कलेक्ट्रेट
में
हुई
जिला
प्रशासन
की
बैठक
में
कलेक्टर
ने
सख्त
निर्देश
जारी
करते
हुए
कहा
कि
किसी
भी
स्कूल
या
कॉलेज
परिसर
के
बाहर
तंबाकू,
गुटखा
और
सिगरेट
जैसी
वस्तुओं
की
बिक्री
नहीं
होनी
चाहिए।
उन्होंने
स्पष्ट
किया
कि
अगर
कोई
दुकानदार
इन
निर्देशों
का
उल्लंघन
करता
पाया
गया
तो
उसके
खिलाफ
सख्त
कार्रवाई
की
जाएगी।
कलेक्टर
ने
यह
भी
कहा
कि
शासकीय
कार्यालयों
में
गुटखा
खाना
और
थूकना
भी
पूरी
तरह
से
प्रतिबंधित
है,
और
ऐसे
मामलों
में
चालानी
कार्रवाई
की
जाएगी।


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स्कूल
और
कॉलेज
के
प्राचार्य
होंगे
जिम्मेदार

कलेक्टर
ने
कहा
कि
यदि
किसी
शैक्षणिक
संस्थान
के
बाहर
इस
तरह
के
नशीले
पदार्थों
की
बिक्री
पाई
जाती
है,
तो
इसके
लिए
संबंधित
स्कूल
या
कॉलेज
के
प्राचार्य
जिम्मेदार
होंगे।
प्राचार्य
को
निर्देश
दिए
गए
हैं
कि
यदि
इस
प्रकार
की
कोई
घटना
होती
है,
तो
वे
तत्काल
अपने
क्षेत्र
के
थाना
प्रभारी
को
सूचित
करें
और
कार्रवाई
सुनिश्चित
करें।


पहले
भी
दिए
गए
थे
ऐसे
निर्देश

यह
पहली
बार
नहीं
है
जब
इस
प्रकार
के
निर्देश
जारी
किए
गए
हैं।
पूर्व
में
भी
समय-समय
पर
जिला
प्रशासन
द्वारा
इस
प्रकार
के
निर्देश
जारी
किए
जाते
रहे
हैं,
लेकिन
जमीनी
स्तर
पर
इनका
प्रभाव
अल्पकालिक
रहता
है।
तंबाकू
उत्पादों
की
बिक्री
पर
प्रभावी
रोक
लगाने
के
लिए
प्रशासन
को
नियमित
निरीक्षण
और
सख्त
कार्रवाई
करने
की
आवश्यकता
है।
तभी
जाकर
इन
नशीले
उत्पादों
की
बिक्री
पर
स्थायी
रूप
से
रोक
लगाई
जा
सकेगी
और
विद्यार्थियों
के
स्वास्थ्य
को
सुरक्षित
रखा
जा
सकेगा।

कलेक्टर का निर्देश

कलेक्टर
का
निर्देश

 

कलेक्टर का निर्देश

कलेक्टर
का
निर्देश