सांसद
शंकर
लालवानी
और
मंत्री
ठाकुर।
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
धार
सांसद
और केेंद्रीय
मंत्री
सावित्री
ठाकुर
अौर
सांसद
शंकर
लालवानी
के
निर्वाचन
को
रद्द
करने
संबंधी
याचिका
जबलपुर
हाईकोर्ट
में
लगी
है।
देश
में
सबसे
ज्यादा
वोटों
से
जीतने
वाले
सांसद
शंकर
लालवानी
के
खिलाफ
लोकसभा
चुनाव
में
खड़े
निर्दलीय
उम्मीदवार
धर्मेंद्र
झाला
ने
लगाई।
याचिका
में
कहा
गया
कि
उनका
उन्होंने
लोकसभा
चुनाव
मेें
नाम
वापस
नहीं
लिया।
वो
धर्मेंद्र
कोई
दूसरा
था,
लेकिन
मुझे
चुनाव
लड़ने
नहीं
दिया
गया।
इस
कारण
इंदौर
लोकसभा
क्षेत्र
का
निर्वाचन
निष्पक्ष
नहीं
है।
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केंद्रीय
महिला
व
बाल
विकास
राज्य
मंत्री
सावित्री
ठाकुर
के
खिलाफ
जबलपुर
हाईकोर्ट
में
कांग्रेस
उम्मीदवार
रहे
राधेश्याम
मुवेल
ने
याचिका
लगाकर
उनका
निर्वाचन
रद्द
करने
की
मांग
की
है।
राधेश्याम
ने
याचिका
में
कहा
कि
नामांकन
के
समय
भरे
गए
शपथ
पत्र
में
आय
को
लेकर
गलत
जानकारी
दी
है
और
कुछ
काॅलम
खाली
छोड़े
है।
मुवेल
ने
कहा
कि
मंत्री
ने
वर्ष
2018
व
19
में
अपनी
आय
38
हजार
रुपये
बताई,जबकि
सांसद
का
वेतनमान
ही
पौने
दो
लाख
रुपये
प्रतिमाह
होता
है।
फार्म
में
परिवार
की
आय
के
ब्यौरे
को
भी
खाली
रखा।
इस
आधार
पर
ठाकुर
का
निर्वाचन
शून्य
होना
चाहिए।
मुवेल
ने
कहा
कि
हमने
चुनाव
के
समय
भी
धार
प्रशासन
के
समक्ष
यह
आपत्ति
दर्ज
कराई
थी,
लेकिन
उन्होंने
उसे
खारिज
कर
दिया
गया।
इस
कारण
याचिका
जबलपुर
हाईकोर्ट
में
लगाई
गई
है।