Indore News: 50 हजार का टैक्स अब सिर्फ 5 हजार में, आरटीओ की इस स्कीम ने उड़ाए सबके होश

इंदौर
समेत
मप्र
के
सभी
वाहन
चालकों
को
बड़ी
छूट
मिली
है।
मध्य
प्रदेश
परिवहन
विभाग
ने
वाहन
स्वामियों
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
मोटरयान
कर
एवं
पेनाल्टी
के
बकाया
भुगतान
पर
90
प्रतिशत
तक
की
छूट
प्रदान
की
है।
यह
छूट
मध्य
प्रदेश
शासन,
परिवहन
विभाग,
की
अधिसूचना
दिनांक
12
अगस्त
2025
के
तहत
दी
जा
रही
है।
परिवहन
विभाग
द्वारा
राजस्व
लक्ष्य
की
प्राप्ति
के
लिए
वित्तीय
वर्ष
की
अंतिम
तिमाही
में
मोटरयान
कर
बकायादारों
के
खिलाफ
सख्त
कार्रवाई
का
अभियान
भी
शुरू
किया
जा
रहा
है।
विभाग
ने
वाहन
स्वामियों
से
अपील
की
है
कि
वे
इस
एकमुश्त
जमा
योजना
का
लाभ
उठाकर
बकायादारों
की
सूची
से
नाम
हटवाएं
और
स्क्रैपिंग
के
बाद
नया
वाहन
खरीदने
पर
दोहरा
लाभ
प्राप्त
करें।


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इंदौर
एआरटीओ
अर्चना
मिश्रा
ने
बताया
कि
यह
योजना
विशेष
रूप
से
उन
वाहन
स्वामियों
के
लिए
फायदेमंद
है,
जिन
पर
लंबे
समय
से
मोटरयान
कर
बकाया
चला

रहा
है।
योजना
के
माध्यम
से

केवल
भारी
छूट
मिल
रही
है,
बल्कि
पुराने
और
अनुपयोगी
वाहनों
से
भी
छुटकारा
पाया
जा
सकता
है।
कई
वाहन
स्वामी
इस
योजना
का
लाभ
लेना
शुरू
कर
चुके
हैं।
आग्रह
किया
गया
है
कि
ऐसे
सभी
वाहन
स्वामी
जिनके
वाहनों
पर
मोटरयान
कर
अथवा
शास्ति
बकाया
है,
वे
निर्धारित
समय-सीमा
के
भीतर
इस
योजना
का
लाभ
अवश्य
उठाएं। 

इसके
आदेश
के
अनुसार
राज्य
में
पंजीकृत
किसी
भी
प्रवर्ग
और
किसी
भी
आयु-सीमा
के
ऐसे
मोटरयान,
जिन
पर
मोटरयान
कर
और
पेनाल्टी
शास्ति
की
राशि
बकाया
है,
यदि
उन्हें
मध्य
प्रदेश
की
किसी
प्राधिकृत
पंजीकृत
वाहन
स्क्रैपिंग
सुविधा
(RVSF)
के
माध्यम
से
स्क्रैप
कराया
जाता
है
और
31
मार्च
2026
तक
एकमुश्त
भुगतान
किया
जाता
है,
तो
बकाया
राशि
पर
90
प्रतिशत
की
छूट
का
लाभ
मिलेगा।
इसके
साथ
ही
वाहन
स्क्रैप
कराने
पर
प्राप्त
Certificate
of
Deposit
सीओडी
के
आधार
पर
यदि
नया
वाहन
खरीदा
जाता
है
और
उसका
पंजीयन
कराया
जाता
है,
तो
देय
मोटरयान
कर
एवं
शुल्क
में
भी
छूट
का
लाभ
लिया
जा
सकेगा।


ऐसे
समझें
योजना
का
लाभ


मान
लीजिए
किसी
वाहन
स्वामी
पर
पुराने
वाहन
का
मोटरयान
कर
और
पेनल्टी
मिलाकर
50
हजार
रुपये
बकाया
है।
यदि
वह
वाहन
को
अधिकृत
RVSF
केंद्र
पर
स्क्रैप
कराकर
31
मार्च
2026
तक
एकमुश्त
भुगतान
करते
हैं,
तो
उसे
90
प्रतिशत
छूट
मिलेगी।
यानी
अब
उसे
केवल
5
हजार
रुपये
ही
जमा
करने
होंगे
और
शेष
45
हजार
रुपये
माफ
हो
जाएंगे।
इसके
अलावा,
स्क्रैपिंग
के
बाद
मिले
Certificate
of
Deposit
के
आधार
पर
नया
वाहन
खरीदने
पर
पंजीयन
शुल्क
और
मोटरयान
कर
में
भी
अतिरिक्त
छूट
का
लाभ
मिलेगा।