Indore: सोशल मीडिया पर सख्ती, हर पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार, युद्ध जैसे हालात के बीच पुलिस की चेतावनी


इंदौर
में
शांति
एवं
कानून
व्यवस्था
बनाए
रखने
के
लिए
पुलिस
आयुक्त
संतोष
कुमार
सिंह
ने
भारतीय
नागरिक
संहिता
2023
की
धारा
163
के
तहत
प्रतिबंधात्मक
आदेश
जारी
किए
हैं।
आदेश
का
उल्लंघन
करने
वालों
के
विरुद्ध
भारतीय
न्याय
संहिता
2023
की
धारा
223
के
अंतर्गत
दंडनीय
कार्रवाई
की
जाएगी।
यह
आदेश
आगामी
4
जुलाई
2025
तक
लागू
रहेगा।
जारी
प्रतिबंधात्मक
आदेश
इस
प्रकार
हैं। 

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1.
इंदौर
नगरीय
 सीमा
के
अन्दर
किसी
भी
समुदाय
के
व्यक्ति
द्वारा
दूसरे
समुदाय
की
भावनाओं
के
विपरीत
ऐसा
कोई
कार्यक्रम
आयोजित
नहीं
किया
जाएगा,
जिससे
शांति
भंग
होने
की
आशंका
हो
और

ही
दूसरे
समुदाय
के
धार्मिक
भावनाओं
के
विरुद्ध
किसी
प्रकार
का
उत्तेजनात्मक
भाषण
दिया
जाएगा।


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2.

ही
सोशल
मीडिया
के
माध्यम
से
गलत
सूचना
एवं
अफवाहें
फैलाई
जाएगी। 
3.
कोई
भी
व्यक्ति
किसी
खुले
स्थान
पर
अथवा
मकानों
की
छतों
पर
ईंट,
पत्थर,
सोडावाटर
की
बोतल
या
अन्य
कांच
की
बोतल,
ज्वलनशील
पदार्थ
अथवा
कोई
विस्फोटक
सामग्री
जमा
नहीं
करेगा
और

रखेगा,
जिसका
प्रयोग
आतंक
उत्पन्न
करने
अथवा
किसी
हिंसात्मक
गतिविधियों
में
किया
जा
सके। 
4.
इंदौर
नगरीय
पुलिस
जिला
की
सीमा
के
अन्दर
कोई
भी
व्यक्ति
ऐसा
कोई
अनुचित
मुद्रण/प्रकाशन
नहीं
करेगा,
जिससे
साम्प्रदायिक
तनाव
अथवा
समुदायों
के
बीच
वैमनस्य
उत्पन्न
हो। 
5.
कोई
भी
व्यक्ति
मौखिक
या
लिखित,
इलेक्ट्रानिक
या
सोशल
मीडिया
के
माध्यम
से
गलत
सूचना

ऐसी
अफवाहें
नहीं
फैलाएगा,
जिससे
शांति
भंग
होने
की
आशंका
हो
और

ही
सोशल
मिडिया
पर
किसी
प्रकार
का
ऐसा
धार्मिक
शब्द
या
प्रतीक
चिन्ह
का
प्रयोग
करेगा,
जिससे
किसी
भी
समुदाय
को
धार्मिक
ठेस
पहुंचे
अथवा
समाज
में
विद्वेष
की
भावना
जागृत
हो,
यह
कृत्य
दण्डनीय
अपराध
है। 
6.
सोशल
मीडिया
पर
ग्रुप
एडमिन
का
उत्तरदायित्व
होगा
कि
ग्रुप
से
जुड़ा
कोई
भी
व्यक्ति
भड़काऊ
अथवा
अफवाह
फैलाने
संबंधित
कोई
पोस्ट
नहीं
करेगा।
यदि
कोई
ऐसा
पोस्ट
करता
है,
तो
ग्रुप
एडमिन
उसे
तत्काल
डिलीट
कराते
हुए
संबंधित
व्यक्ति
को
ग्रुप
से
बाहर
करेगा
और
स्थानीय
पुलिस
को
सूचित
भी
करेगा। 
7.
किसी
भी
साइबर
कैफे
के
स्वामी/संचालक
द्वारा
किसी
भी
अनजान
व्यक्ति,
जिसका
परिचय
किसी
विश्वसनीय
प्रमाण-पत्र
जैसे
परिचय
पत्र,
मतदाता
पहचान
पत्र,
राशन
कार्ड,
ड्राइविंग
लायसेंस,
पासपोर्ट
फोटो
युक्त,
क्रेडिट
कार्ड,
पैन
कार्ड
या
ऐसे
ही
अन्य
साक्ष्य
से
प्रमाणित

हो,
को
साइबर
कैफे
का
उपयोग
नहीं
करने
दिया
जाएगा।
समस्त
आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं
का
रजिस्टर
रखे
बिना
सायबर
कैफे
संचालित
नहीं
किया
जाएगा।
सभी
आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं
को
उनके
हस्तलेख
में
नाम,
पता,
दूरभाष
नम्बर
तथा
परिचय
का
प्रमाण
पत्र
अंकित
कराए
बिना
साइबर
कैफे
का
प्रयोग
वर्जित
होगा।
साइबर
कैफे
में
बिना
वेब
कैमरा
लगाए
जिसमें
प्रत्येक
आगन्तुक/प्रयोगकर्ताओं
की
फोटो
खींची
जा
सके
तथा
उसका
अभिलेख
सुरक्षित
रखा
जा
सके,
संचालित
नहीं
किया
जाएगा।
यह
अभिलेख
कम
से
कम
छह
माह
तक
सुरक्षित
रखना
होगा।