Indore News: मतदान केन्द्र और उसके आसपास 100 मीटर में फोटो वीडियो लेने पर प्रतिबंध

indore news voting center photo video ban loksabha election 2024

EVM,
VVPAT


फोटो
:
ANI
(File)

विस्तार

इंदौर
जिले
में
स्वतंत्र,
निष्पक्ष
और
शांतिपूर्ण
मतदान
संपन्न
कराने
के
लिए
तथा
मतदान
की
गोपनीयता
को
बनाए
रखने
के
लिए
मतदान
केन्द्रों
तथा
उसकी
100
मीटर
की
परिधि
में
मतदान
वाले
दिन
13
मई
को
मतदान
प्रक्रिया
सम्पन्न
होने
तक
फोटो
एवं
वीडियोग्राफी
को
प्रतिबंधित
किया
गया
है।
इसी
तरह
उक्त
क्षेत्र
में
मोबाईल/सेल्यूलर/कार्डलेस
फोन,
वायरलेस
सेट
के
उपयोग
पर
भी
प्रतिबंध
लगाया
गया
है।

इस
संबंध
में
कलेक्टर
एवं
जिला
दण्डाधिकारी
आशीष
सिंह
ने
दण्ड
प्रक्रिया
संहिता
की
धारा
144
के
तहत
आदेश
जारी
किए
हैं।
जारी
आदेश
के
अनुसार
मतदान
के
दिन
13
मई
2024
को
मतदान
प्रक्रिया
सम्पन्न
होने
तक
मतदान
केन्द्रों
के
भीतर
तथा
04
जून
2024
को
मतणगना
स्थल
पर
किसी
भी
व्यक्ति
द्वारा
किसी
भी
प्रकार
की
फोटो,
वीडियोग्राफी
को
प्रतिबन्धित
किया
गया
है।

इसी
प्रकार
मतदान
के
दिन
13
मई
2024
को
मतदान
एवं
04
जून
2024
को
मतगणना
के
दौरान
उपरोक्त
स्थलों
की
100
मीटर
की
परिधि
के
अन्दर
मोबाईल,
सेल्युलर,
कार्डलेस
फोन,
वायरलेस
सेट
के
उपयोग
को
भी
प्रतिबन्धित
किया
गया
है।
यह
प्रतिबंध
भारत
निर्वाचन
आयोग
द्वारा
अधिकृत
तथा
जिला
निर्वाचन
अधिकारी
द्वारा
प्राधिकृत
कर्मियों
पर
लागू
नही
होंगे।
यह
प्रतिबंध
अन्य
किसी
नियम/आदेश
के
प्रतिबंधों
के
अतिरिक्त
होंगे।
आदेश
के
उल्लंघन
करने
वालों
के
विरूद्ध
भारतीय
दण्ड
संहिता
के
प्रावधानों
के
तहत
कार्यवाही
की
जाएगी।


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