Jabalpur News: संभागायुक्त और निगमायुक्त को अवमानना नोटिस, ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट आवंटन करने का मामला

Jabalpur News: संभागायुक्त और निगमायुक्त को अवमानना नोटिस, ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट आवंटन करने का मामला
Jabalpur News: संभागायुक्त और निगमायुक्त को अवमानना नोटिस, ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट आवंटन करने का मामला

जबलपुर
हाई
कोर्ट


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

मप्र
जबलपुर
हाईकोर्ट
ने
ट्रांसपोर्ट
नगर
चंडालभाटा
में
प्लॉट
आवंटन
से
जुड़े
विवाद
को
लेकर
दायर
अवमानना
मामले
पर
संभागायुक्त
अभय
वर्मा
और
नगर
निगम
आयुक्त
प्रीति
यादव
को
नोटिस
जारी
कर
जवाब
पेश
करने
के
निर्देश
दिए
हैं।
चीफ
जस्टिस
रवि
विजय
मलिमठ
और
जस्टिस
विशाल
मिश्रा
की
युगलपीठ
ने
मामले
की
अगली
सुनवाई
पांच
अप्रैल
को
निर्धारित
की
है।

दरअसल,
हाईकोर्ट
ने
अक्टूबर
2023
को
बहुचर्चित
ट्रांसपोर्ट
नगर
चंडाल
भाटा
में
वर्षों
पुराने
प्लॉट
आवंटन
से
जुड़े
विवाद
का
निराकरण
करने
की
जिम्मेदारी
आयुक्त
राजस्व
संभाग
जबलपुर
को
सौंपी
थी।
हाईकोर्ट
ने
कहा
था
कि
आयुक्त
संक्षिप्त
जांच
के
बाद
प्लॉट
के
उपयुक्त
हकदार
तय
करने
के
बाद
रिपोर्ट
निगमायुक्त
को
सौंपें। 

निगमायुक्त
प्लॉट
पर
अवैध
कब्जाधारियों
और
अतिक्रमणकारियों
को
हटाने
के
बाद
संभागायुक्त
की
रिपोर्ट
के
अनुसार
वास्तविक
हकदार
को
प्लॉट
का
आवंटन
करें।
न्यायालय
ने
पूरी
प्रक्रिया
के
निराकरण
के
लिए
चार
माह
की
समय
सीमा
निर्धारित
की
थी।
निर्धारित
समयावधि
में
आदेश
का
पालन
नहीं
होने
पर
जबलपुर
गुड्स
ट्रांसपोर्ट
(टेक्नीक)
एसोसिएशन
ने
उक्त
अवमानना
याचिका
दायर
की। 

इसके
पहले
वर्ष
2019
में
ट्रांसपोर्ट
नगर
व्यापारी
संघ
समिति
के
अध्यक्ष
राजेश
अग्रवाल
बबलू
और
जबलपुर
गुड्स
ट्रांसपोर्ट
(टेक्नीक)
एसोसिएशन
के
सचिव
हिर
सिंह
ठाकुर
और
अन्य
की
ओर
से
दायर
की
गई
थीं।
दोनों
याचिकाओं
में
ट्रांसपोर्ट
नगर
में
प्लॉट
आवंटन
का
पुराना
विवाद
उठाया
गया
था।
नगर
निगम
के
इस्टेट
ब्रांच
की
6
सदस्यीय
समिति
ने
कुल
577
प्लॉट
की
जांच
की।
इनमें
से
572
निगम
के
और
शेष
5
मप्र
लघु
उद्योग
निगम
के
हैं।
कमेटी
ने
अपनी
रिपोर्ट
में
प्लॉट
नंबर,
क्षेत्रफल
कब्जाधारी
और
आवंटी
के
नाम
का
उल्लेख
किया।
निगम
की
उक्त
रिपोर्ट
पर
कई
आपत्तियां
उठाई
गईं।
सुनवाई
पश्चात्
न्यायालय
ने
अनावेदकों
को
नोटिस
जारी
कर
जवाब
पेश
करने
के
निर्देश
दिए
हैं।