Jabalpur Private School Case: प्रशासन ने कसा 11 अन्य निजी स्कूलों पर शिकंजा, अब तक 66 पर कार्रवाई के निर्देश

Jabalpur Private School Case: प्रशासन ने कसा 11 अन्य निजी स्कूलों पर शिकंजा, अब तक 66 पर कार्रवाई के निर्देश
Jabalpur Private School Case: प्रशासन ने कसा 11 अन्य निजी स्कूलों पर शिकंजा, अब तक 66 पर कार्रवाई के निर्देश

स्कूल


फोटो
:
सोशल
मीडिया

विस्तार

जबलपुर
में
निजी
स्कूल
की
मनमानी
रोकने
के
लिए
जिला
प्रशासन
ने
सख्त
रुख
अख्तियार
कर
रखा
है।
अभिभावकों
को
विशेष
दुकान
से
कॉपी-किताब
और यूनिफॉर्म
खरीदने
के
लिए
बाध्य
करने
वाले
11
अन्य
निजी
स्कूलों
के
खिलाफ
वैधानिक
कार्रवाई के
निर्देश
जिला
कलेक्टर
द्वारा
जारी
किये
गये
हैं।

जिला
कलेक्टर
दीपक
सक्सेना
ने
बताया
कि
निजी
स्कूलों
द्वारा
अभिभावकों
को
विशेष
दुकान
से
कॉपी-किताब
और यूनिफॉर्म
खरीदने
के
लिए
बाध्य
किया
जा
रहा
था।
इस
संबंध
में
शिकायत
मिलने
पर
उन्हें
ऐसे
निजी
स्कूलों
के
खिलाफ
मध्यप्रदेश
निजी
विद्यालय
(फीस
तथा
अन्य
संबंधित
विषयों
का
विनियमन)
अधिनियम
2017
की
धारा-6
एवं
9
में
प्रकरण
दर्ज
कर
वैधानिक
कार्रवाई प्रारम्भ
करने
के
निर्देश
जारी
किये
हैं।
निजी
स्कूलों
के
खिलाफ
लगातार
शिकायत
प्राप्त
हो
रही
है।
शिकायत
मिलने
पर
शनिवार
को
11
अन्य
निजी
स्कूलों
के
खिलाफ
वैधानिक
कार्रवाई के
निर्देश
जारी
किये
हैं।
जिला
प्रशासन
ने
कुल
65
निजी
स्कूलों
के
खिलाफ
वैधानिक
कार्रवाई के
निर्देश
दिये
हैं।
इसके
अलावा
एक
निजी
स्कूल
द्वारा
फीस
में
22
प्रतिशत
बढ़ोतरी
किए
जाने
पर
भी
कार्रवाई के
निर्देश
जारी
किये
गये
हैं।


इन
स्कूलों
के
खिलाफ
हुई
कार्रवाई

कार्रवाई के
लिए
जारी
चौथी
सूची
में
एबट
बीटन
हायर
सेकेंडरी
स्कूल,
मेरिडियन
स्कूल
सिहोरा,
राक
फ़ोर्ड
स्कूल
महानंदा
नगर,
ब्रिटिश
इंटरनेशनल
स्कूल
तेवर,
सौरभ
इन्टरनेशनल
स्कूल
तिलवारा,
विंग्स
आफ
जाय
स्कूल,
जाय
सीनियर
सेकेंडरी
स्कूल,
लिटिल
किंगडम
स्कूल
आधारताल,
लिटिल
किंगडम
स्कूल
नेपियर
टाउन,
फ्लावर
वैली
किड्स
एकेडमी
शास्त्री
नगर
एवं
बिलाबांग्स
हाई
इन्टरनेशनल
स्कूल
के
नाम
हैं।