Anuppur News: पति की हत्या कर प्रेमी के साथ मिलकर शव छिपाया, अब मिली उम्रकैद, प्रेमी को पांच साल की सजा

Anuppur News: पति की हत्या कर प्रेमी के साथ मिलकर शव छिपाया, अब मिली उम्रकैद, प्रेमी को पांच साल की सजा
Life imprisonment to wife for killing her husband and hiding his body with her lover

अनूपपुर
की
राजेंद्र
धाम
कोर्ट


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

अनूपपुर
के
राजेंद्र
ग्राम
में
कोर्ट
ने
पति
की
हत्या
करने
वाली
महिला
को
उम्रकैद
की
सजा
सुनाई
है।
साथ
ही
लाश
छिपाने
में
मदद
करने
वाले
प्रेमी
को
भी
पांच
साल
की
सजा
सुनाई
है।
महिला
को
हत्या
और
उसके
प्रेमी
को
लाश
छिपाने
में
सहायक
होने
का
दोषी
पाया
गया
है।  

अपर
सत्र
न्यायाधीश
पवन
शंखवार
की
कोर्ट
ने
तीन
साल
पुराने
अमरकंटक
थाना
क्षेत्र
के
इस
मामले
में
देवंतीबाई
पति
सुखराम
सिंह
को
हत्या
का
दोषी
करार
दिया।
इसके
साथ
ही
27
वर्षीय
शिवकुमार
पुत्र
अंगद
सिंह
धुर्वे
को
शव
छिपाने
में
सहायता
करने
का
दोषी
करार
दिया
था।
देवन्तीबाई
को
उम्रकैद
एवं
तीन
हजार
रुपये
अर्थदण्ड,
वहीं
शिव
कुमार
को
पांच
साल
का
सश्रम
कारावास
एवं
एक
हजार
रुपये
अर्थदण्ड
की
सजा
सुनाई
हैं।
सहायक
जिला
अभियोजन
अधिकारी
ने
बताया
कि
घटना
27
दिसम्बर
2021
की
है।
दुआरी
घाटा
बंजारी
मंदिर
के
पास
बिलासपुर
जंगल
रोड
के
किनारे
गड्ढे
में
अज्ञात
व्यक्ति
का
अधजला
शव
मिला
था।
पैर
बंधे
हुए
थे।
दाहिने
आंख
कनपटी
और
मुंह
में
चोट
थी।
सिर
के
बाल

चेहरा
जला
हुआ
था।
थाना
अमरकंटक
में
अज्ञात
व्यक्ति
के
विरुद्ध
धारा
302,
201
भादंवि
पंजीबद्ध
की
गई।
विवेचना
के
दौरान
शव
से
प्राप्त
कपडे
को
देख
मृतक
की
पत्नी
देवंतीबाई
ने
शव
को
अपने
पति
सुखराम
का
होना
बताया।
संदेह
पर
देवंतीबाई
से
पूछताछ
पर
पति
सुखराम
की
हत्या
करना

शिवकुमार
के
साथ
शव
वाहन
से
दुआरीघाट
ले
जाकर
शव
के
चेहरे
पर
कपडा
रखकर
जलाना
बताया।
शिवकुमार
से
पूछताछ
पर
देवतीबाई
के
साथ
मिलकर
शव
को
छिपाना
बताया।