
पीठासीन
अधिकारी
सस्पेंड
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
लोकसभा
निर्वाचन
में
राम
सिंह
ठाकुर
को
विधानसभा
क्षेत्र
041-सागर
में
मतदान
दल
क्रमांक
2210
में
पीठासीन
अधिकारी
नियुक्त
किया
गया
था।
दिनांक
06.05.2024
को
मतदान
सामग्री
वितरण
के
समय
उन्होंने
नशे
की
हालत
में
अन्य
कर्मचारियों
के
साथ
अभद्र
व्यवहार
किया
था,
जिसकी
जानकारी
अधिकारियों
को
लगने
पर
उनका
थाना
प्रभारी
बहेरिया
के
माध्यम
से
चिकित्सकीय
परीक्षण
कराया
गया।
जिसके
अनुसार
उनके
द्वारा
मादक
पदार्थ
(शराब)
का
सेवन
करना
प्रथम
दृष्ट्या
प्रमाणित
पाया
गया
है।
उनका
यह
कृत्य
म.प्र.
सिविल
सेवा
(आचरण)
नियम
1965
के
नियम
3
एवं
23
का
उल्लंघन
है,
जो
कि
अवचार
है।
अतः
ठाकुर
को
म.प्र.
सिविल
सेवा
(वर्गीकरण
नियत्रंण
एवं
अपील)
के
नियम
1966
के
नियम
9
के
अनुसार
तत्काल
प्रभाव
से
निलंबित
किया
गया
है।
निलंबन
अवधि
में
ठाकुर
का
मुख्यालय
अनुविभागीय
अधिकारी
कार्यालय
रहली
निर्धारित
किया
गया
है
एवं
नियमानुसार
निर्वाह
भत्ता
देय
होगा।