
मंत्रालय
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
मध्य
प्रदेश
सरकार
ने
अतिथि
शिक्षकों
को
बड़ी
सौगात
दी
है।
राज्य
के
स्कूल
शिक्षा
विभाग
में
अब
सीधी
भर्ती
के
दौरान
अतिथि
शिक्षकों
को
50%
आरक्षण
का
लाभ
मिलेगा।
इस
संबंध
में
अधिसूचना
जारी
कर
दी
गई
है।
इसे
अतिथि
शिक्षकों
के
लिए
नए
साल
का
तोहफा
माना
जा
रहा
है। राज्य
के
अतिथि
शिक्षक
पिछले
कई
वर्षों
से
नियमितीकरण
और
भर्ती
में
आरक्षण
की
मांग
कर
रहे
थे।
सितंबर
2023
में
में
अतिथि
शिक्षकों
को
50%
आरक्षण
देने
की
घोषणा
की
गई
थी।
यह
मामला
लंबे
समय
तक
अधिसूचना
के
इंतजार
में
अटका
रहा।
अब
राज्य
सरकार
ने
मध्यप्रदेश
राज्य
स्कूल
शिक्षा
सेवा
(शैक्षणिक
संवर्ग)
सेवा
शर्तें
एवं
भर्ती
नियम-
2018
में
संशोधन
कर
इसे
लागू
कर
दिया
है।
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प्रदेश
सरकार
ने
अतिथि
शिक्षकों
को
बड़ी
सौगात
दी
है।
राज्य
के
स्कूल
शिक्षा
विभाग
में
अब
सीधी
भर्ती
के
दौरान
अतिथि
शिक्षकों
को
50%
आरक्षण
का
लाभ
मिलेगा।
इस
संबंध
में
अधिसूचना
जारी
कर
दी
गई
है।
इसे
अतिथि
शिक्षकों
के
लिए
नए
साल
का
तोहफा
माना
जा
रहा
है। राज्य
के
अतिथि
शिक्षक
पिछले
कई
वर्षों
से
नियमितीकरण
और
भर्ती
में
आरक्षण
की
मांग
कर
रहे
थे।
सितंबर
2023
में
में
अतिथि
शिक्षकों
को
50%
आरक्षण
देने
की
घोषणा
की
गई
थी।
यह
मामला
लंबे
समय
तक
अधिसूचना
के
इंतजार
में
अटका
रहा।
अब
राज्य
सरकार
ने
मध्यप्रदेश
राज्य
स्कूल
शिक्षा
सेवा
(शैक्षणिक
संवर्ग)
सेवा
शर्तें
एवं
भर्ती
नियम-
2018
में
संशोधन
कर
इसे
लागू
कर
दिया
है।
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ऐसे
मिलेगा
लाभ
अतिथि
शिक्षकों
को
आरक्षण
का
लाभ
तभी
मिलेगा
जब
उन्होंने
न्यूनतम
तीन
शैक्षणिक
सत्रों
में
काम
किया
हो।
हर
सत्र
में
कम
से
कम
30
दिन
तक
अतिथि
शिक्षक
के
रूप
में
सेवाएं
दी
हों।
तीनों
सत्रों
का
कुल
अनुभव
200
दिनों
का
होना
चाहिए।
आरक्षित
पदों
की
पूर्ति
नहीं
होने
पर
रिक्त
पदों
को
अन्य
पात्र
अभ्यर्थियों
से
भरा
जाएगा।
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