मध्य
प्रदेश
पुलिस
मुख्यालय
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
वॉट्सऐप
चैनल
फॉलो
करें
मध्य
प्रदेश
के
पुलिस
महानिदेशक
को
की
गई
शिकायत
का
निराकरण
करने
का
समय
तय
कर
दिया
गया
है।
30
दिन
में
शिकायत
का
निराकरण
नहीं
होने
पर
रेंज
आईजी
और
पुलिस
अधीक्षक
जिम्मेदार
होंगे।
डीजीपी
को
आने
वाली
शिकायतों
को
लेकर
जिम्मेदारी
तय
की
गई
है।
डीजीपी
के
पास
आने
वाली
शिकायतों
को
एडीजी
डीसी
सागर
को
भेजा
जाएगा।
यहां
से
यह
शिकायतों
को
संबंधित
जिले
के
वरिष्ठ
अधिकारी
आईजी
या
कमिश्नर
को
भेजा
जाएगा।
जिनको
30
दिन
में
शिकायतों
का
निराकरण
करना
होगा।
विज्ञापन
Trending
Videos
डीजीपी
के
निर्देश
है
कि
अब
फरियादी
को
जांच
अधिकारी
थाने
भी
नहीं
बुला
सकेगा।
जांच
के
दौरान
आईओ
को
व्यवहार
भी
शिष्टाचार
पूर्ण
होने
को
लेकर
सख्त
हिदायत
दी
गई
है।
जांच
अधिकारी
को
शिकायतकर्ता
के
पास
जाकर
बयान
लेना
होगा
और
वीडियोग्राफी
करनी
होगी,
थाने
में
शिकायतकर्ता
को
नहीं
बुलाया
जा
सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन