MP News: भोपाल एयरपोर्ट के 10 किमी दायरे में 27 मैरिज गार्डन को नोटिस, लेजर लाइट से विमान लैंडिंग में बाधा


गुजरात
के
अहमदाबाद
में
हुए
विमान
हादसे
के
बाद
भोपाल
में
सुरक्षा
को
लेकर
बड़ा
कदम
उठाया
गया
है।
राजा
भोज
एयरपोर्ट
के
10
किलोमीटर
के
दायरे
में
आने
वाले
27
मैरिज
गार्डनों
को
नोटिस
थमाए
गए
हैं।
आरोप
है
कि
ये
गार्डन
शादी
समारोहों
में
लेजर
लाइट
और
तेज
रोशनी
का
इस्तेमाल
कर
रहे
थे,
जिससे
विमान
लैंडिंग
के
समय
पायलटों
को
दिक्कत
हो
रही
थी। बैरागढ़
एसडीएम
रविशंकर
राय
ने
शुक्रवार
को
यह
नोटिस
जारी
किए।
नोटिस
में
बताया
गया
कि
कलेक्टर
कौशलेंद्र
विक्रम
सिंह
द्वारा
9
अप्रैल
2025
को
भारतीय
नागरिक
सुरक्षा
अधिनियम
की
धारा
163
के
तहत
आदेश
जारी
किया
गया
था,
जिसमें
मुबारकपुर
चौराहा
से
संत
हिरदाराम
नगर
(बैरागढ़)
तक
के
क्षेत्र
में
लेजर
बीम,
हाई
इंटेंसिटी
लाइट
और
स्काई
फायर
वर्क्स
के
उपयोग
पर
रोक
लगाई
गई
थी।
इसके
बावजूद
ये
गतिविधियां
की
जा
रही
थीं। 


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सिंह


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पांच
अवैध
मांस
दुकानें
सील

कलेक्टर
कौशलेंद्र
सिंह
ने
नगर
निगम
कमिश्नर
हरेंद्र
नारायण
को
निर्देश
दिए
कि
नियमित
निरीक्षण
कर
दोषियों
पर
तत्काल
कार्रवाई
हो।
नगर
निगम
की
टीमों
ने
शुक्रवार
को
कार्रवाई
करते
हुए
एयरपोर्ट
क्षेत्र,
सीटीओ
और
बैरागढ़
इलाके
में
पांच
अवैध
मांस
दुकानों
को
सील
किया।
निगम
कमिश्नर
ने
सभी
अमलों
को
निर्देश
दिए
हैं
कि
निरीक्षण
और
कार्रवाई
लगातार
की
जाए।

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मिलेगा
वैश्विक
मंच


नहीं
माने
तो
होगी
सख्त
कार्रवाई

एयरपोर्ट
डायरेक्टर
रामजी
अवस्थी
बताया
कि
लेजर
बीम
और
तेज
लाइट
के
कारण
विमानों
की
लैंडिंग
में
दिक्कतें

रही
हैं।
एसडीएम
राय
ने
गार्डन
संचालकों
से
मुलाकात
कर
उन्हें
सख्त
हिदायत
दी।
उन्होंने
कहा
कि
यदि
नियमों
का
उल्लंघन
दोहराया
गया
तो
गार्डनों
को
सील
कर
दिया
जाएगा।
इसके
लिए
नियमित
रूप
से
जांच
टीमें
तैनात
रहेंगी।