MP News: प्रदेशभर में 60 हजार लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, कल से नए रेट से रजिस्ट्री होगी

MP News: प्रदेशभर में 60 हजार लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, कल से नए रेट से रजिस्ट्री होगी
MP News: प्रदेशभर में 60 हजार लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, कल से नए रेट से रजिस्ट्री होगी

प्रदेश
में
जमीनों
के
दाम
की
नई
गाइडलाइन
लागू


फोटो
:
अमर
उजाला

विस्तार

मध्य
प्रदेश
में
कलेक्टर
गाइड
लाइन
के
अनुसार
जमीनों
की
दरें
बढ़ाने
के
प्रस्ताव
को
चुनाव
आयोग
द्वारा
एनओसी
दे
दी
गई
है।
नई
दरों
से
रजिस्ट्री
गुरुवार
से
होगी।
प्रदेश
में
करीब
60
हजार
लोकेशन
पर
प्रॉपर्टी
के
दाम
औसत
पांच
प्रतिशत
से
20
प्रतिशत
तक
बढ़ाए
गए
हैं। 

मध्य
प्रदेश
पंजीयक
एवं
मुद्रांक
कार्यालय
ने
एक
अप्रैल
से
प्रदेश
भर
में
कलेक्टर
गाइड
लाइन
के
हिसाब
से
जमीनों
की
कीमत
बढ़ाने
का
प्रस्ताव
तैयार
कर
लिया
था।
नई
दरें
बढ़ाने
के
लिए
चुनाव
आयोग
से
एनओसी
मांगी
थी,
जिसकी
अनुमति
मिलने
के
बाद
बुधवार
को
सभी
जिला
कलेक्टरों
को
नई
गाइड
लाइन
का
पालन
करने
के
लिए
पंजीयक
एवं
मुद्रांक
महानिरीक्षक
ने
लिखा। 

प्रदेश
की
1
लाख
20
हजार
लोकेशन
में
से
करीब
60
हजार
लोकेशन
में
बढ़ोतरी
की
गई
है।
भोपाल,
इंदौर,
ग्वालियर,
जबलपुर
में
करीब
14
हजार
लोकेशन
में
से
सिर्फ
20
प्रतिशत
लोकेशन
पर
ही
दाम
बढ़ाए
गए
हैं।
इस
बार
दरें
बढ़ाने
के
लिए
जीआई
बेस्ड
डाटा
का
इस्तेमाल
किया
गया।
नई
गाइड
लाइन
के
तहत
दरें
राष्ट्रीय
राजमार्ग,
राज्य
मार्ग,
नई
रोड,
रेलवे
स्टेशन
बस
स्टेशन,
एयरपोर्ट,
अस्पताल,
बाजार,
नए
व्यवस्थित
डेवलपमेंट
क्षेत्र
में
बढ़ाई
गईं।
जानकारी
के
अनुसार
नई
दरों
से
बुधवार
से
ही
रजिस्ट्री
होनी
थी,
लेकिन
जिलों
को
बुधवार
को
आदेश
जारी
होने
के
चलते
अब
गुरुवार
से
नई
दरों
से
रजिस्ट्री
होगी। 

भोपाल
जिले
की
1443
लोकेशन
पर
5
से
लेकर
95
फीसदी
तक
जमीनों
के
दाम
बढ़ाने
के
कारण
अब
रजिस्ट्रियां
महंगी
होंगी।
शहर
में
कोलार
रोड,
अयोध्या
बायपास,
सलैया,
मिसरोद,
अरेरा
हिल्स,
बावड़िया
कलां
में
प्रॉपर्टी
के
रेट
सबसे
ज्यादा
बढ़े
हैं।
कई
जगह
पर
70
हजार
प्रति
वर्ग
मीटर
तक
रेट
पहुंच
गए
हैं।
ऐसे
में
प्रॉपर्टी
की
रजिस्ट्री
करने
पर
स्टॉम्प
ड्यूटी
के
रूप
में
ज्यादा
कीमत
चुकानी
पड़ेगी।
रेट
बढ़ाने
की
वजह
मेट्रो,
सिक्स
लेन
जैसे
इंफ्रास्ट्रक्चर
के
बड़े
प्रोजेक्ट
शामिल
हैं। भोपाल
के
जिला
पंजीयक
स्वप्नेश
शर्मा
ने
बताया
कि
आज
बुधवार
को
आदेश
जारी
कर
दिए
हैं।
नई
गाइड
लाइन
के
अनुसार
रजिस्ट्री
गुरुवार
से
होगी।