Ujjain News: ट्रांसफर के लिए न करें संपर्क, सांसद फिरोजिया के कार्यालय के बाहर लगा नोटिस, जानें क्या है कारण?


मध्यप्रदेश
में
कैबिनेट
की
मंजूरी
के
चार
दिन
बाद
आधी
रात
को
सरकार
ने
तबादला
नीति
जारी
कर
दी
है।
सामान्य
प्रशासन
विभाग
ने
शनिवार
और
रविवार
की
रात
12:05
बजे
तबादला
नीति
जारी
की।
राज्य
एवं
जिला
स्तर
पर
तबादलों
के
लिए
जारी
नीति
का
पालन
सभी
विभागों
को
करना
होगा।
बताया
जाता
है
कि
प्रदेश
में
6
लाख
6
हजार
नियमित
कर्मचारी
हैं।
नई
तबादला
नीति
में
10%
का
तबादला
होना
तय
माना
जा
रहा
है।
ऐसे
में
एक
से
30
मई
तक
60
हजार
से
अधिक
अधिकारी-कर्मचारियों
के
तबादले
हो
सकते
हैं।

इस
सब
के
बीच
उज्जैन-आलोट
संसदीय
क्षेत्र
से
सांसद
अनिल
फिरोजिया
के
कार्यालय
के
बाहर
नोटिस
लगा
दिए
गए।
इन
नोटिस
पर
ट्रांसफर
और
शस्त्र
लाइसेंस
के
लिए
संपर्क
नहीं
करने
की
बात
लिखी
है।
जिससे
सांसद
कार्यालय
पर
पहुंचने
वाले
लोग
काफी
निराश
हो
रहे
हैं,
क्योंकि
ट्रांसफर
के
लिए
अनुशंसा
की
भी
आवश्यकता
होती
है।
इसी
कारण
बड़ी
संख्या
में
संसदीय
क्षेत्र
के
लोग
सांसद
कार्यालय
पर
पहुंच
रहे
थे,
जिसे
देखते
हुए
ही
यह
नोटिस
लगाए
गए
हैं।

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कर
धर्म
बदलने
का
दबाव
बनाया;
मप्र
का
ऐसा
पहला
मामला


यह
लिखा
नोटिस
में…

सांसद
अनिल
फिरोजिया
ने
अपने
सेठी
नगर
स्थित
कार्यालय
में
2
नोटिस
लगा
रखे
हैं।
इनमें
एक
तो
तब
से
है
जब
वे
विधायक
थे।
सांसद
बनने
बाद
भी
उन्होंने
वह
नोटिस
वैसे
ही
लगाए
रखा।
जिसमें
लिखा
था
कि
कृपया
शस्त्र
लाइसेंस
के
लिए
संपर्क

करें।
अब
सांसद
ने
दूसरा
नोटिस
लगाया
है,
जिसमें
उन्होंने
अपने
कार्यालय
पहुंचने
वाले
लोगों
से
कहा
है
कि
कृपया
स्थानांतरण
के
लिए
संपर्क

करें।

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से
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ऐसे
बिगड़ते
गए
बोल


अनुशंसा
पत्र
बनवाने
वालों
की
भीड़
क्यों
लगी

सामान्य
प्रशासन
विभाग
ने
ट्रांसफर
पॉलिसी-2025
जारी
कर
दी
है।
इसके
अनुसार,
विभाग
एक
से
30
मई
तक
अपने
कर्मचारियों
का
ट्रांसफर
कर
सकेंगे।
इसके
बाद
सामान्य
तौर
पर
ट्रांसफर
नहीं
होंगे।
विशेष
परिस्थितियों
में
ही
तबादले
हो
सकेंगे।
नीति
लागू
होने
के
बाद
अब
बड़ी
संख्या
में
लोग
ट्रांसफर
करवाने
के
लिए
सांसद
अनिल
फिरोजिया
के
कार्यालय
में
अनुशंसा
पत्र
बनवाने
के
लिए
पहुंच
रहे
हैं।
नई
पॉलिसी
के
तहत
30
मई
तक
ही
ट्रांसफर
किए
जाएंगे,
इसी
कारण
सांसद
कार्यालय
पर
अभी
से
भीड़
लगने
लगी
है। 

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मिली
राहत,
हादसा
भी
हो
सकता
था


तबादला
विधायक
के
क्षेत्र
का
मामला

सांसद
फिरोजिया
ने
कहा
कि
स्थानांतरण
का
कार्य
विधायकों
के
अधिकार
क्षेत्र
में
आता
है।
वे
इस
नई
नीति
के
तहत
इस
कार्य
को
बखूबी
से
पूरा
कर
सकते
हैं।
अभी
कार्यालय
पर
प्रतिदिन
20
से
25
लोग
अनुशंसा
पत्र
बनवाने
के
लिए

रहे
हैं,
लेकिन
यह
कार्य
विधायकों
के
अधिकार
क्षेत्र
का
है।
इस
कारण

तो
मेरे
द्वारा
कोई
अनुशंसा
पत्र
बनाए
जा
रहे
हैं
और

ही
स्थानांतरण
के
लिए
कोई
बात
कही
जा
रही
है।
संसदीय
क्षेत्र
के
लोग
कार्यालय
पर
आकर
परेशान

हों,
इसीलिए
मैंने
नोटिस
लगवाए
हैं।
उन्होंने
यह
भी
कहा
है
कि
अभी
शस्त्र
लाइसेंस
से
संबंधित
कोई
काम
नहीं
हो
रहा
है।
इस
कारण
इसे
लेकर
भी
नोटिस
लगाया
गया
है,
ताकि
कोई
भी
कार्यालय
के
चक्कर
लगाकर
परेशान

हो।