
सी.एम.
राईज
स्कूल
नरयावली।
–
फोटो
:
अमर
उजाला
विस्तार
शासकीय
सी.एम.
राईज
स्कूल
नरयावली
की
प्रभारी
प्राचार्य
आशा
जैन
को
निलंबित
करने
का
आदेश
जारी
किया
गया
है।
प्राचार्य
के
खिलाफ
अनुशासनहीनता,
स्वेच्छाचारिता
और
पदीय
कर्तव्यों
के
प्रति
लापरवाही
बरतने
पर
संभागायुक्त
डॉ.
वीरेन्द्र
सिंह
रावत
ने
ये
कार्रवाई
की।
गौरतलब
है
कि
आशा
जैन
के
विरुद्ध
मिली
शिकायतों
की
जांच
के
लिए
जांच
समिति
का
गठन
किया
गया
था।
जांच
समिति
की
रिपोर्ट
में
पाया
गया
कि
जैन
ने
अपने
पदीय
दायित्वों
के
पालन
में
लापरवाही
बरती।
विद्यालय
में
असामाजिक
तत्वों
ने
शराबखोरी
की।
इसके
अलावा
जैन
ने
विद्यालय
में
संस्था
के
द्वारा
नियुक्त
कम्प्यूटर
ऑपरेटर
की
जगह
फर्जी
कम्प्यूटर
ऑपरेटर
को
नियुक्त
किया
गया।
सुरक्षाकर्मी
जोकि
संस्था
द्वारा
नियुक्त
कर्मचारी
है
उससे
अपने
निजी
कार्य
करवाए।
विद्यालय
में
अतिथि
शिक्षकों
की
भर्ती
में
पारदर्शिता
का
पालन
नहीं
करके
रिक्त
पदों
की
पूर्ति
हेतु
नियमानुसार
प्रचार-प्रसार
नहीं
किया
गया।
स्वेच्छाचारिता
पूर्वक
शिक्षकों
की
नियुक्ति
की
गई।
विद्यालय
स्तर
पर
छात्र-छात्राओं
से
ली
जाने
वाली
शालेय
शुल्क
में
अनियमितता
बरती
गई।
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संयुक्त
संचालक
लोक
शिक्षण
सागर
के
प्रस्तुत
प्रतिवेदन
के
परीक्षण
करने
के
उपरांत
आशा
जैन
प्रथत
दृष्टया
पदीय
कर्तव्यों
के
प्रति
लापरवाही
एवं
स्वेच्छाचारिता
की
दोषी
प्रतीत
होती
हैं।
उक्त
कृत्य
अपने
पदीय
दायित्वों
के
निर्वहन
में
अनुशासनहीनता
का
द्योतक
होकर
म.प्र.
सिविल
सेवा
आचरण
नियम
उपनियम
का
उल्लघंन
है।
म.प्र.
सिविल
सेवा
(वर्गीकरण
नियंत्रण
एवं
अपील)
नियम
अन्तर्गत
प्रदत्त
अधिकारों
का
उपयोग
करते
हुए
तत्काल
प्रभाव
से
निलंबित
किया
गया।