
विस्तार
सीहोर
जिला
सहकारी
केंद्रीय
बैंक
मर्यादित
सीहोर
की
शाखा-हकीमाबाद
में
पदस्थ
शाखा
प्रबंधक
को
तत्काल
प्रभाव
से
निलंबित
कर
दिया
गया
है।
ये
कार्रवाई
बिना
सक्षम
स्वीकृति
के
कार्य
कराने
और
संतोषजनक
कारण
न
बताए
जाने
पर
बैंक
के
प्रशासक
एवं
कलेक्टर
के
निर्देश अनुसार
की
गई
है।
बैंक
के
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी
पीएन
यादव
ने
बताया
कि
बैंक
की
शाखा-हकीमाबाद
में
पदस्थ
शाखा
प्रबंधक
रमेश
वारिया
द्वारा
शाखा
में
काउंटर/फर्नीचर
निर्माता
फर्म
रिया
प्लाय
भोपाल
को
स्वीकृत
निविदा
एवं
वर्क
ऑर्डर
अनुसार
कार्य
राशि का
भुगतान
किए
जाने
के
बाद
भी
बिना
किसी
सक्षम
स्वीकृति
के
अनधिकृत
रूप
से
13
लाख
से
अधिक
राशि
का
अतिरिक्त
कार्य
कराना
बताया
गया
और
इस
राशि
के
बिल
स्वीकृति
के
लिए
प्रधान
कार्यालय
भेज
दिए
गए।
बैंक
द्वारा
उनसे
इस
बाबत
स्पष्टीकरण
चाहा
गया
किन्तु
उनके
द्वारा
संतोषजनक
उत्तर
नहीं
दिया
गया।
इस
पर
बैंक
प्रशासक
एवं
कलेक्टर
प्रवीणसिंह
अढायच
ने
इस
अनियमितता
पर
उन्हें
प्रमुख
कदाचार
का
दोषी
पाया
और
कर्मचारी
सेवा
नियम
क्रमांक
47.1
की
कंडिका-7
एवं
13
के
अंर्तगत
दोषी
पाते
हुए
तत्काल
निलंबित
किए
जाने
के
निर्देश
प्रदान
किए।
जिस
पर
शाखा
प्रबंधक
वारिया
को
निलंबित
किए
जाने
के
आदेश
जारी
कर
दिए
गए।
निलंबन
अवधि
में
वारिया
का
मुख्यालय
शाखा
मेहतवाड़ा
नियत
करते
हुए
शाखा
प्रबंधक
के
पद
पर
दयाराम
पाटीदार
को
पदस्थ
किया
गया
है।