Sehore news: दुष्कृत्य कर पीड़िता को बेहोशी में छोड़ गए थे आरोपी, कोर्ट ने एक दोषी को सुनाया आजीवन कारावास

सीहोर
जिले
में
जघन्य
और
सनसनीखेज
प्रकृति
के
दुष्कर्म
मामले
में
विशेष
पॉक्सो
न्यायालय
ने
एक
आरोपी
को
आजीवन
कारावास
की
सजा
सुनाई
है,
जबकि
दूसरे
को
साक्ष्य
के
अभाव
में
बरी
कर
दिया
गया।
घटना
15
मार्च
2023
की
है,
जब
पीड़िता
अपने
खेत
से
घर
लौट
रही
थी।
इसी
दौरान
विपिन
ठाकुर
और
सीताराम
ने
उसे
जंगल
के
नाले
में
ले
जाकर
मुंह
दबाकर
दुष्कर्म
किया
और
बेहोशी
की
हालत
में
छोड़कर
भाग
गए।
अगली
सुबह
होश
में
आने
पर
पीड़िता
ने
परिजनों
को
घटना
बताई
और
थाने
में
रिपोर्ट
दर्ज
कराई।


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न्यायालय
का
फैसला
और
सजा

विशेष
लोक
अभियोजक
केदार
सिंह
कौरव
की
पैरवी
और
अभियोजन
के
तर्कों
के
आधार
पर
विशेष
न्यायाधीश
अभिलाष
जैन
ने
आरोपी
विपिन
ठाकुर
को
दोषी
पाते
हुए
धारा
3(2)(व्ही)
एससी/एसटी
एक्ट
के
तहत
आजीवन
कारावास
और
2000
रुपये
जुर्माना
तथा
धारा
376(3)
भादवि
के
तहत
20
वर्ष
के
कारावास
और
1000
रुपये
के
अर्थदंड
से
दंडित
किया।
इसके
अलावा,
पीड़िता
को
4
लाख
रुपये
प्रतिकर
देने
का
आदेश
भी
दिया
गया।


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दूसरे
आरोपी
को
साक्ष्य
के
अभाव
में
बरी

मामले
में
दूसरे
आरोपी
सीताराम
का
डीएनए
मिलान

होने
के
कारण
न्यायालय
ने
उसे
बरी
कर
दिया।
इस
मामले
को
शासन
स्तर
पर
जघन्य
एवं
सनसनीखेज
श्रेणी
में
रखा
गया
था
और
डीपीओ
अनिल
बादल
के
मार्गदर्शन
में
यह
सीहोर
जिले
में
वर्ष
2025
की
दूसरी
दोष
सिद्धि
है।