
कुल्हाड़ी
से
हमला
कर
अपनी
भाभी
को
मौत
के
घाट
उतारने
वाले
देवर
को
कोर्ट
ने
आजीवन
कारावास
की
सजा
सुनाई
है। यह
फैसला
तहसील
आष्टा
के
प्रथम
अपर
सत्र
न्यायाधीश
महेश
कुमार
चौहान
ने
सुनाया।
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अतिरिक्त
जिला
अभियोजन
अधिकारी,
देवेन्द्र
सिंह
ठाकुर
ने
बताया
कि
31
दिसंबर
23
को
फरियादी
अजय
श्रीवास्तव
अपने
खेत
पर
अपनी
पत्नी
रेखा
श्रीवास्तव
के
साथ
प्याज
लगा
रहा
था।
तभी
वहां
फरियादी
का
भाई
अरनिया
दाऊद
आष्टा
निवासी
आरोपी
विजय
(35)
पिता
भगवती
प्रसाद
श्रीवास्तव
आया
और
कहने
लगा
कि
तुम
दूसरी
जगह
प्याज
लगाओ
यह
मेरी
जमीन
है।
फरियादी
ने
कहा
कि
तुम
अपने
हिस्से
में
प्याज
लगाओ।
हम
उधर
प्याज
नहीं
लगाएंगे।
इसी
बात
को
लेकर
फरियादी
के
भाई
विजय
गाली-गलौच
करने
लगा।
इसके
बाद
खेत
पर
ही
रखी
कुल्हाड़ी
लेकर
आया
और
फरियादी
की
पत्नी
को
जान
से
मारने
की
नीयत
से
उसके
सिर
में
पीछे,
आगे
एवं
नाक
में
कुल्हाड़ी
ने
हमला
कर
दिया।
हमले
में
फरियादी
की
पत्नी
को
खून
लहुलूहान
हो
गई
और
वह
नीचे
गिर
गई।
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फरियादी
ने
अपनी
पत्नी
को
बचाने
की
कोशिश
की
तो
विजय
ने
जान
से
मारने
की
नीयत
से
उसे
भी
कुल्हाड़ी
मारी,
जो
उसके
सीधे
हाथ
में
लगी।
फरियादी
के
मदद
के
लिए
पुकार
लगाने
पर
गांव
के
लोगों
ने
आरोपी
विजय
को
पकड़ा
और
फरियादी
और
उसकी
पत्नी
को
आष्टा
लेकर
गए,
जहां
सिविल
आष्टा
में
प्राथमिक
इलाज
हुआ।
फरियादी
की
पत्नी
को
सीहोर
के
लिए
रेफर
कर
दिया
गया।
जिला
अस्पताल
सीहोर
में
डॉक्टर
ने
फरियादी
की
पत्नी
को
मृत
घोषित
कर
दिया।
फरियादी
की
रिपोर्ट
पर
से
थाना
आष्टा
में
अपराध
क्र
764/23अंतर्गत
धारा
294,
307,
302,
506
भादवि
का
अपराध
पंजीबद्ध
कर
संपूर्ण
विवेचना
उपरांत
अभियोग
पत्र
न्यायालय
में
पेश
किया।
न्यायालय
द्वारा
अभियोजन
साक्ष्य
एवं
अंतिम
बहस
के
दौरान
अभियोजन
के
तर्कों
से
सहमत
होते
हुए
अभियुक्त
को
दोष
सिद्ध
पाते
हुए
धारा
302
में
आजीवन
कारावास
एवं
एक
हजार
रुपये
अर्थदंड
एवं
धारा
324
में
एक
वर्ष
का
कारावास
एवं
पांच
सौ
रुपये
अर्थदंड
की
सजा
सुनाई
गई।