Sehore News: शराब के शौकीनों को झटका, जाम के लिए इस साल ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब, जानें कारण

इस
साल
शराब
शौकीनों
को
शराब
का
शौक
पूरा
करने
के
लिए
जेब
और
अधिक
ढीली
करनी
पड़ेगी।
इस
साल
लाइसेंस
फीस
पिछले
साल
की
अपेक्षा
20
प्रतिशत
बढ़ने
से
शराब
के
भाव
बढ़ने
से
इंकार
नहीं
किया
जा
सकता
है।
दरअसल,
नवीन
आबकारी
नीति
वर्ष
2025-26
के
अनुसार
जिले
के
22
कम्पोजिट
मदिरा
दुकानों
के
समूहों
के
वर्ष
2024-25
की
लाइसेंस
फीस
में
20
प्रतिशत
की
वृद्धि
की
गई
है।
इनमें
से
19
समूहों
की
दुकानों
का
ठेका
2.33
अरब
रुपये
में
गया
है।


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जिला
आबकारी
अधिकारी
दीप
सिंह
राठौर
के
अनुसार,
22
समूहों
का
कुल
आरक्षित
मूल्य
2
अरब
91
करोड़
70
लाख
7
हजार
56
रुपये
था।
इनमें
से
19
समूहों
के
लाइसेंसियों
ने
नवीनीकरण
के
लिए
आवेदन
किया
गया।
इन
19
समूहों
का
आरक्षित
मूल्य
2
अरब
33
करोड़
55
लाख
63
हजार
333
रुपये
है।
कलेक्टर
बालागुरू
की
अध्यक्षता
में
गठित
जिला
निष्पादन
समिति
द्वारा
आरक्षित
मूल्य
के
80
प्रतिशत
से
अधिक
होने
पर
19
समूहों
की
मदिरा
दुकानों
का
निष्पादन
किया
गया।


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ऑनलाइन
और
ऑफलाइन
लॉटरी
के
लिए
आवेदन
मांगे
गए
थे

जिला
आबकारी
अधिकारी
राठौर
ने
बताया
कि
नवीनीकरण
आवेदन
रहित
कुल
03
समूहों
जिनका
आरक्षित
मूल्य
58
करोड़
14
लाख
43
हजार
689
रुपये
था।
इन
पर
अन्य
इच्छुक
आवेदकों
से
लॉटरी
के
लिए
ऑनलाइन,
ऑफलाइन
आवेदन
मंगाए
गये
थे
किन्तु
निर्धारित
समय
तक
कोई
भी
आवेदन
प्राप्त
नहीं
हुआ।
शेष
रहे
03
कम्पोजिट
मदिरा
दुकानों
का
आरक्षित
मूल्य
58
करोड़
14
लाख
43
हजार
689
रुपये
है।
इनका
निष्पादन
आगामी
दिनाकों
में
ई-टेंडश्र
और
ई-टेंडर
कम
ऑक्शन
के
माध्यम
से
किया
जाएगा।


जानिए
शराब
बेचने
और
बार-क्लब
में
पीने
की
टाइमिंग

नई
शराब
नीति
के
अनुसार
दुकान
पर
शराब
बिक्री
का
समय
सुबह
9.30
बजे
से
रात
11.30
बजे
तक
रहेगा।
रेस्टोरेंट,
पर्यटन,
होटल,
रिसॉर्ट,
बार
और
क्लब
में
सुबह
दसे
बजे
से
शराब
की
बिक्री
शुरू
होगी
और
रात
साढ़े
11
बजे
तक
चालू
रहेगी।
वहीं,
बार-रेस्टोरेंट
और
क्लब
में
12
बजे
तक
शराब
पी
सकते
हैं।
लाइसेंस
धारक
बार-क्लब
या
रेस्टोरेंट
अतिरिक्त
शुल्क
देकर
शराब
बेचने
और
पीने
की
समयावधि
बढ़वा
सकते
हैं।