
सौतेले
पिता
को
13
वर्षीय
बेटी
से
दुष्कर्म
के
जुर्म
में
उम्रकैद
की
सजा
सुनाई
गई
है।
तृतीय
अपर
सत्र
न्यायाधीश
बबीता
होरा
शर्मा
की
अदालत
ने
यह
फैसला
दिया।
आरोपी
पर
60
हजार
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
गया
है।
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बता
दें
बड़ौदा
थाना
क्षेत्र
में
2023
में
यह
घटना
हुई
थी।
पीड़िता
अपनी
मां
के
साथ
रहती
थी।
बचपन
में
ही
उसके
पिता
की
मृत्यु
हो
गई
थी।
इसके
बाद
उसकी
मां
ने
दूसरी
शादी
की।
सौतेले
पिता
ने
नाबालिग
के
साथ
दुष्कर्म
किया।
उसने
बेटी
को
जान
से
मारने
की
धमकी
दी।
डर
के
कारण
वह
चुप
रही।
आरोपी
ने
10
महीने
तक
कई
बार
दुष्कर्म
किया।
विज्ञापन
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नगर
पालिका
अध्यक्ष
गायत्री
शर्मा
के
बेटे
पर
दुष्कर्म
का
आरोप,
युवती
की
शिकायत
पर
केस
दर्ज
पीड़िता
को
पेट
दर्द
की
शिकायत
पर
अस्पताल
ले
जाया
गया।
डॉक्टर
ने
अल्ट्रासाउंड
में
पाया
कि
नाबालिग
15
सप्ताह
की
गर्भवती
है।मां
के
पूछने
पर
नाबालिग
ने
बताया
कि
उसका
सौतेला
पिता
दस
महीने
से
उसके
साथ
गलत
काम
कर
रहा
था।
मां
ने
थाने
में
शिकायत
दर्ज
कराई।
पुलिस
ने
आरोपी
पिता
को
गिरफ्तार
कर
लिया।
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जिहाद
मामले
की
जांच
के
लिए
भोपाल
से
इंदौर
पहुंची
SIT,
यहां
भी
छात्रा
से
हुई
थी
ज्यादती
मामले
में
शासन
की
ओर
से
डीपीओ
आरके
बरैया,
विशेष
लोक
अभियोजक
पॉक्सो
रिचा
शर्मा
और
एडीपीओ
हरिओम
शर्मा
ने
पैरवी
की।
न्यायालय
ने
पीड़िता
को
तीन
लाख
रुपए
का
मुआवजा
दिए
जाने
का
आदेश
दिया
है।