Jabalpur: राजनीतिक रंजिश का बदला लेने पूर्व सरपंच पर दर्ज करवाया पास्को एक्ट केस, HC ने रद्द किया सजा का आदेश

जबलपुर
हाईकोर्ट
की
जस्टिस
विवेक
अग्रवाल
और
जस्टिस
एके
सिंह
की
युगलपीठ
ने
एक
अपील
की
सुनवाई
करते
हुए
पाया
कि
ग्राम
पंचायत
पर्व
के
पूर्व
सरपंच
के
खिलाफ
राजनीतिक
बदले
की
भावना
से
दूसरे
पूर्व
सरपंच
ने
झूठा
केस
दर्ज
कराया
था।
पीड़िता
और
उसकी
मां
ने
भी
उसी
के
कहने
पर
बयान
दिए
थे।
इसके
बाद
कोर्ट
ने
जिला
न्यायालय
द्वारा
पास्को
एक्ट
समेत
अन्य
धाराओं
के
तहत
दी
गई
सजा
को
निरस्त
कर
आरोपी
को
दोषमुक्त
कर
दिया।


विज्ञापन

Trending
Videos

अपीलकर्ता
बब्लू
उर्फ
बाबू
सिंह
लोधी
ने
अपनी
अपील
में
कहा
था
कि
उस
पर
12
वर्षीय
बालिका
से
बलात्कार
का
आरोप
लगाते
हुए
जिला
न्यायालय
ने
सितंबर
2024
में
पास्को
एक्ट
सहित
अन्य
धाराओं
के
तहत
आजीवन
कारावास
की
सजा
सुनाई
थी।
हालांकि,
पीड़िता
की
मेडिकल
रिपोर्ट
निगेटिव
आई
थी
और
शिकायत
भी
पूर्व
सरपंच
राजेंद्र
सिंह
द्वारा
दर्ज
कराई
गई
थी।


विज्ञापन


विज्ञापन

ये
भी
पढ़ें: स्वच्छता
सर्वेक्षण
में
जबलपुर
देश
में
पांचवें
नंबर
पर,
वाटर
सरप्लस
शहरों
में
भी
शामिल

युगलपीठ
ने
पाया
कि
अपीलकर्ता
और
शिकायतकर्ता
दोनों
दमोह
जिले
के
ग्राम
पथरिया
के
पूर्व
सरपंच
रह
चुके
हैं,
जिनके
बीच
राजनीतिक
मतभेद
थे।
पीड़िता
की
मां
के
अनुसार,
राजेंद्र
ही
उन्हें
पुलिस
थाने
लेकर
गया
था।
पीड़िता
मानसिक
रूप
से
अस्वस्थ
है,
और
उसने
घटना
की
जानकारी
पहले
राजेंद्र
को
दी
थी,
जबकि
पुलिस
में
दर्ज
बयान
में
उसने
कहा
कि
उसने
सबसे
पहले
अपनी
मां
को
बताया।
ये
भी
पढ़ें: बारिश
से
बिगड़े
हालात,
नदी-नाले
उफान
पर,
निचले
इलाकों
में
भरा
पानी;
कई
गांवों
का
संपर्क
टूटा

बयान
में
यह
भी
उल्लेख
किया
गया
कि
राजेंद्र
अक्सर
उनके
घर
आता-जाता
था
और
घटना
के
बाद
पीड़िता
को
स्कूल
से
वही
घर
लेकर
आया
था।
इसके
बाद
पीड़िता
ने
दो
बार
स्नान
किया
और
फिर
राजेंद्र
के
साथ
थाने
जाकर
रिपोर्ट
दर्ज
कराई।
रिपोर्ट
दर्ज
करने
के
दौरान
पुलिस
ने
कोई
रिकॉर्डिंग
नहीं
की।
साथ
ही,
पीड़िता
की
मेडिकल
रिपोर्ट
नकारात्मक
पाई
गई।
सभी
तथ्यों
की
समीक्षा
के
बाद
हाईकोर्ट
की
युगलपीठ
ने
जिला
न्यायालय
द्वारा
दी
गई
सजा
को
निरस्त
करते
हुए
अपीलकर्ता
को
दोषमुक्त
कर
दिया।