Vijay Shah: मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, दर्ज FIR कंटेंट पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

महिला
सैन्य
अधिकारी
कर्नल
सोफिया
कुरैशी
पर
मंत्री
विजय
शाह
के
विवादित
बयान
पर
हाईकोर्ट
ने
सख्त
टिप्पणी
और
सुप्रीप
कोर्ट
की
फटकार
के
बाद
अब
हाईकोर्ट
ने
मंत्री
विजय
शाह
के
लिखाफ
लिखी
गई
FIR
की
कॉपी
पर
भी
सवाल
उठाए
हैं।
हाईकोर्ट
ने
अपने
आदेश
में
कहा
है
कि
ऐसे
कंटेंट
के
साथ
FIR
लिखी
गई
है
कि
वह
निरस्त
हो
जाए।
हाईकोर्ट
ने
पुलिस
के
काम
पर
सवाल
उठाए।
हाई कोर्ट
ने
कहा
कि
निर्देशों
के
अनुसार
एफआईआर
दर्ज
की
जाए।
इसकी
मॉनिटरिंग
स्वयं
कोर्ट
करेगा।
इस
पर
कोर्ट
में
महाधिवक्ता
ने
कहा
कि
सरकार
की
मनसा
पर
शक

किया
जाए।
कोर्ट
के
आदेशों
का
पालन
किया
जा
रहा
है।


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Shah: अमित
शाह
से
बात
करना
चाहते
हैं
MP
के
मंत्री,
हाईकोर्ट
ने
कहा-
बयान
कैंसर
जैसा;
अब
तक
क्या
हुआ?


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विज्ञापन

बता
दें
कि
मंत्री
विजय
शाह
के
मामले
में
मध्यप्रदेश
हाईकोर्ट
में
जस्टिस
अतुल
श्रीधरन
तथा
जस्टिस
अनुराधा
शुक्ला
की
युगलपीठ
ने
 सुनवाई
की।
हाईकोर्ट
ने
तल्ख
टिप्पणी
करते
हुए
इसे
कैंसर
जैसा
घातक
बताया।
हाईकोर्ट
ने
कहा
कि
मंत्री
शाह
ने
गटरछाप
भाषा
का
इस्तेमाल
किया
है,
जो
अस्वीकार्य
है।
इसके
बाद
बुधवार
देर
रात
महू
पुलिस
ने
विजय
शाह
के
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
कर
ली।
इसके
बाद
गुरुवार
को
विजय
शाह
सुप्रीम
कोर्ट
की
शरण
पहुंचे
और
एफआईआर
पर
रोक
लगाने
की
मांग
की,
लेकिन
यहां
भी
शाह
को
राहत
नहीं
मिली।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
फटकार
लगाते
हुए
कहा
कि
आप
संवैधानिक
पद
हैं
और
आपको
अपनी
जिम्मेदारी
का
एहसास
होना
चाहिए।
एक
मंत्री
होकर
आप
किसी
भाषा
का
इस्तेमाल
कर
रहे
हैं।