हाईकोर्ट की टिप्पणी : एफआईआर के लिए कोर्ट को नहीं, एसपी या मजिस्ट्रेट को दें प्रार्थना पत्र

हाईकोर्ट की टिप्पणी : एफआईआर के लिए कोर्ट को नहीं, एसपी या मजिस्ट्रेट को दें प्रार्थना पत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस मुठभेड़ में हत्या के आरोप मामले में आरोपी पुलिस पर एफआईआर के लिए अदालत का दरवाजा न खटखटाकर पहले एसपी या मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दें।