हाईकोर्ट की टिप्पणी : हिस्ट्रीशीट देखकर नहीं कह सकते कि कोई अपराध नहीं करेगा, जमानत अर्जी खारिज

हाईकोर्ट की टिप्पणी : हिस्ट्रीशीट देखकर नहीं कह सकते कि कोई अपराध नहीं करेगा, जमानत अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले के आरोपी की व उससे जुड़े अन्य सह अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। कहा कि लंबे आपराधिक इतिहास को देख हम यह नहीं मान सकते कि आवेदक भविष्य में जमानत मिलने पर कोई अपराध नहीं करेगा।