हाईकोर्ट ने कहा : केवल शत्रुता, आपराधिक केस व दुरुपयोग की आशंका पर नहीं निरस्त कर सकते शस्त्र लाइसेंस

हाईकोर्ट ने कहा : केवल शत्रुता, आपराधिक केस व दुरुपयोग की आशंका पर नहीं निरस्त कर सकते शस्त्र लाइसेंस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल किसी से शत्रुता, आपराधिक केस दर्ज होने और शस्त्र का दुरुपयोग करने की आशंका के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित या निरस्त नहीं किया जा सकता।