High Court : शादी रद्द होने पर पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं, पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत 1 month ago by cntrks इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी शादी को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो पति पर पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने गाजियाबाद निवासी राजीव सचेदवा की याचिका पर दिया।