High Court : श्रम न्यायालय नियोक्ता पर धन की वसूली में नहीं लगा सकता ब्याज, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश April 24, 2024 by cntrks इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि श्रम न्यायालय नियोक्ता से धन की वसूली में ब्याज नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय के 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश को रद्द कर दिया।