Punjab and Sind Bank: 66.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी में तीन अधिकारी दोषी करार, कठोर सजा सुनाई गई

Punjab and Sind Bank: 66.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी में तीन अधिकारी दोषी करार, कठोर सजा सुनाई गई
कानपुर के पंजाब एंड सिंध बैंक में 66.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गडरीयन पुरवा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक गुरचरण सिंह और बैंक के अधिकारी जेपी गुप्ता व रामनाथ आर्या को दोषी पाए गए हैं।