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ED
Arrest
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दिल्ली15
मिनट
पहले
-
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अरविंद
केजरीवाल
को
शराब
नीति
केस
में
अंतरिम
जमानत
मिलने
के
बाद
कार्यकर्ताओं
ने
दिल्ली
में
जश्न
मनाया।
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
शुक्रवार
(10
मई)
को
1
जून
तक
के
लिए
अंतरिम
जमानत
दे
दी।
उन्हें
2
जून
को
हर
हाल
में
सरेंडर
करने
को
कहा
गया
है।
केजरीवाल
दिल्ली
शराब
नीति
मामले
में
40
दिन
(1अप्रैल)
से
तिहाड़
जेल
में
बंद
हैं।
अदालत
ने
दोपहर
2
बजे
एक
लाइन
में
फैसला
सुनाया।
आज
शाम
तक
वे
जेल
से
बाहर
आ
सकते
हैं।
हालांकि,
उनके
वकील
ने
4
जून
तक
की
रिहाई
का
अनुरोध
किया
था,
जिसे
सुप्रीम
कोर्ट
ने
खारिज
कर
दिया।
कोर्ट
ने
कहा
कि
चुनावी
प्रक्रिया
एक
जून
को
खत्म
हो
जाएगी।

अंतरिम
जमानत
का
आधार,
कोर्ट
ने
कहा-
22
दिन
में
कोई
फर्क
नहीं
पड़ेगा
जस्टिस
संजीव
खन्ना
ने
कहा,
‘अगस्त
2022
में
ED
ने
केस
दर्ज
किया।
उन्हें
मार्च
(2024)
में
गिरफ्तार
किया
गया।
डेढ़
साल
तक
वे
कहां
थे?
गिरफ्तारी
बाद
में
या
पहले
हो
सकती
थी।
22
दिन
इधर
या
उधर
से
कोई
फर्क
नहीं
पड़ना
चाहिए।’
ED
की
अंतरिम
जमानत
के
विरोध
में
2
दलीलें
-
ED
का
कहना
था
कि
चुनाव
प्रचार
जमानत
का
आधार
नहीं
हो
सकता,
क्योंकि
ये
कोई
मौलिक
या
कानूनी
अधिकार
नहीं
हो
सकता। -
ED
ने
ये
भी
कहा
था
कि
जमानत
देने
से
गलत
मिसाल
कायम
होगी।
रिहाई
कब
तक
हो
सकती
है?
रिपोर्ट्स
के
मुताबिक,
केजरीवाल
की
रिहाई
आज
शाम
तक
हो
सकती
है।
उन्हें
एक
जमानत
राशि
के
साथ
50,000
रुपए
का
जमानत
बांड
भरना
होगा।
तिहाड़
जेल
से
रिहाई
के
लिए
इतनी
रकम
का
मुचलका
देना
होगा।
ट्रायल
कोर्ट
जाने
की
जरूरत
नहीं
है।
सुप्रीम
कोर्ट
में
अब
आगे
क्या
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा,
‘गिरफ्तारी
के
खिलाफ
केजरीवाल
की
याचिका
पर
बहस
अगले
सप्ताह
जारी
रहेगी।
20
मई
से
शुरू
होने
वाली
गर्मी
की
छुट्टियों
से
पहले
याचिका
पर
फैसला
सुनाने
का
प्रयास
करेगी।’
जस्टिस
संजीव
खन्ना
और
जस्टिस
दीपांकर
दत्ता
की
बेंच
ने
कहा,
‘केजरीवाल
की
अंतरिम
जमानत
की
शर्तें
AAP
नेता
संजय
सिंह
की
जमानत
पर
लगाई
गई
शर्तों
के
समान
होंगी।’
संजय
सिंह
को
एक
अप्रैल
को
इसी
मामले
में
जमानत
दी
गई
थी।
कोर्ट
ने
संजय
सिंह
की
जमानत
के
लिए
तीन
शर्तें
रखी
थीं।
-
वे
जेल
से
बाहर
जाकर
आबकारी
नीति
केस
से
जुड़ी
कोई
बयानबाजी
नहीं
करेंगे। -
अपना
पासपोर्ट
सरेंडर
करेंगे। -
दिल्ली
से
बाहर
जाने
पर
जांच
एजेंसी
को
बताएंगे
और
अपनी
लाइव
लोकेशन
शेयर
करेंगे।
केजरीवाल
को
बिना
मांगे
कैसे
मिली
अंतरिम
जमानत:ED
के
तर्क
क्यों
नहीं
टिके…पढ़ें
भास्कर
एक्सप्लेनर
लाइव
अपडेट्स
39
मिनट
पहले
-
कॉपी
लिंक
केजरीवाल
के
वकील
रिलीज
ऑर्डर
लेकर
तिहाड़
पहुंचे
केजरीवाल
के
वकील
रिलीज
ऑर्डर
लेकर
तिहाड़
पहुंच
गए
हैं।
AAP
ने
पूरी
तैयारी
कर
रखी
है।
गोपाल
राय
ने
सभी
कार्यकर्ताओं
को
तिहाड़
जेल
के
बाहर
एकत्रित
होने
के
लिए
कहा
है।
45
मिनट
पहले
-
कॉपी
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केजरीवाल
की
पत्नी
और
बेटी
तिहाड़
जेल
रवाना
50
मिनट
पहले
-
कॉपी
लिंक
सुनीता
केजरीवाल
ने
कहा-
ये
लोकतंत्र
की
जीत
है
अरविंद
केजरीवाल
की
पत्नी
सुनीता
केजरीवाल
ने
शुक्रवार
को
अपने
पति
को
अंतरिम
जमानत
देने
के
सुप्रीम
कोर्ट
के
फैसले
को
लोकतंत्र
की
जीत
बताया।
कहा
कि
यह
राहत
लाखों
लोगों
की
प्रार्थनाओं
और
आशीर्वाद
का
परिणाम
है।
59
मिनट
पहले
-
कॉपी
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केजरीवाल
की
अंतरिम
जमानत
पर
मल्लिकार्जुन
खड़गे
बोले-
मैंने
फैसला
नहीं
पढ़ा
दिल्ली
के
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
को
अंतरिम
जमानत
पर
कांग्रेस
अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन
खड़गे
ने
कहा,
‘मैंने
अभी
तक
फैसले
की
कॉपी
को
नहीं
पढ़ा
है।’
11:01
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
ED
ने
सप्लीमेंट्री
चार्जशीट
दाखिल
की
प्रवर्तन
निदेशालय
(ED)
की
टीम
आबकारी
नीति
केस
में
सप्लीमेंट्री
चार्जशीट
दाखिल
करने
के
लिए
शाम
4
बजे
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
पहुंची।
10:12
AM10
मई
2024
-
कॉपी
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AAP
नेता
और
मंत्री
आतिशी
ने
कहा-
यह
सच्चाई
की
जीत
है
AAP
नेता
और
मंत्री
आतिशी
ने
कहा,
‘यह
सच्चाई
की
जीत
है।
मैं
संविधान
और
लोकतंत्र
को
बचाने
के
लिए
आगे
आने
के
लिए
सुप्रीम
कोर्ट
को
धन्यवाद
देती
हूं।
अरविंद
केजरीवाल
आज
शाम
को
तिहाड़
जेल
से
बाहर
आएंगे।
मुझे
यकीन
है
कि
वह
दिल्ली
और
देश
के
लोगों
को
संबोधित
करेंगे।’
10:07
AM10
मई
2024
-
कॉपी
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बृंदा
करात
ने
कहा,
हम
फैसले
का
स्वागत
करते
हैं
CPI
(M)
नेता
बृंदा
करात
ने
कहा,
‘हम
सुप्रीम
कोर्ट
के
इस
फैसले
का
स्वागत
करते
हैं।
सुप्रीम
कोर्ट
का
फैसला
ईडी
और
केंद्र
सरकार
के
चेहरे
पर
करारा
तमाचा
है।
विपक्षी
दलों
के
खिलाफ
केंद्र
सरकार
ने
ईडी
का
इस्तेमाल
किया
है।’
10:00
AM10
मई
2024
-
कॉपी
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AAP
ने
सभी
संकल्प
सभाएं
रद्द
कीं
केजरीवाल
को
अंतरिम
जमानत
मिलने
के
बाद
आम
आदमी
पार्टी
(AAP)
ने
दिल्ली
में
होने
वाली
सभी
संकल्प
सभाएं
रद्द
कर
दी
हैं।
अब
पार्टी
नई
प्रचार
योजना
बनाएगी
और
जल्द
ही
इसका
ऐलान
किया
जाएगा।
09:48
AM10
मई
2024
-
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AAP
बोली-
वह
किसी
बड़े
उद्देश्य
के
लिए
जेल
से
बाहर
आ
रहे
आप
नेता
सौरभ
भारद्वाज
ने
कहा,
’40
दिन
में
अंतरिम
जमानत
मिलना
किसी
चमत्कार
से
भी
ज्यादा
है।
SC
के
माध्यम
से
यह
ईश्वर
का
संकेत
है
कि
भारत
में
जो
कुछ
भी
हो
रहा
है,
उसमें
बदलाव
की
जरूरत
है।
अरविंद
केजरीवाल
पर
भगवान
बजरंगबली
का
आशीर्वाद
है
और
आज
वह
जेल
से
बाहर
आ
जायेंगे।
मुझे
लगता
है
कि
यह
कोई
सामान्य
बात
नहीं
है
और
वह
एक
बड़े
उद्देश्य
के
लिए
जेल
से
बाहर
आ
रहे
हैं।’
09:37
AM10
मई
2024
-
कॉपी
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कांग्रेस
नेता
दीपक
बाबरिया
ने
कहा-
अदालत
का
फैसला
सही
दिल्ली
के
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
को
अंतरिम
जमानत
पर
दिल्ली
और
हरियाणा
के
एआईसीसी
प्रभारी
दीपक
बाबरिया
ने
कहा,
‘अदालत
का
फैसला
सही
है।
बीजेपी
ने
उन्हें
चुनाव
प्रचार
करने
से
रोकने
की
कोशिश
की
थी।
सभी
विपक्षी
नेताओं
को
सलाखों
के
पीछे
भेजना
बीजेपी
की
नीति
है।
ताकि
उन्हें
चुनाव
प्रचार
करने
से
रोका
जा
सके।
यह
उनके
द्वारा
शुरू
की
गई
तानाशाही
पर
रोक
है…भाजपा
को
पूरे
देश
में
करारी
हार
का
सामना
करना
पड़
रहा
है।’
09:23
AM10
मई
2024
-
कॉपी
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संजय
निरूपम
ने
कहा-
जेल
या
जमानत
के
बजाय
केजरीवाल
को
मुख्यमंत्री
पद
से
हटाया
जाना
चाहिए
09:21
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
दिल्ली
में
AAP
कार्यकर्ताओं
ने
जश्न
मनाया
09:20
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
कांग्रेस
ने
केजरीवाल
की
जमानत
का
स्वागत
किया,
कहा-
हेमंत
सोरेन
को
भी
जल्द
न्याय
मिले
09:19
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
22
दिन
के
लिए
जमानत
मिली
09:02
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
सुप्रीम
कोर्ट
ने
केजरीवाल
की
जमानत
के
पक्ष
में
4
कमेंट
किए,
एक
शर्त
रखी

08:59
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
ED
ने
5
तर्क
देकर
केजरीवाल
की
जमानत
का
विरोध
किया
था

08:58
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
7
मई
से
पहले
सुप्रीम
कोर्ट
में
4
बार
सुनवाई
हुई
-
3
मई
को
सुनवाई
दो
घंटे
चली
थी।
इस
लंबी
बहस
के
बाद
बेंच
ने
कहा
था
कि
मेन
केस
यानी
जिसमें
केजरीवाल
ने
अपनी
गिरफ्तारी
और
रिमांड
को
चुनौती
दी
है,
इसमें
समय
लग
सकता
है।
लोकसभा
चुनाव
को
देखते
हुए
केजरीवाल
की
अंतरिम
जमानत
पर
विचार
किया
जा
सकता
है,
ताकि
वे
कैंपेन
में
हिस्सा
ले
सकें।
पूरी
खबर
पढ़ें -
30
अप्रैल
की
सुनवाई
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
गिरफ्तारी
की
टाइमिंग
पर
सवाल
उठाए
थे।
ED
से
पूछा
था
कि
चुनाव
के
पहले
ऐसा
क्यों
किया?
पूरी
खबर
पढ़ें -
29
अप्रैल
की
सुनवाई
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
केजरीवाल
से
ED
के
नोटिस
पर
सवाल
पूछे।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
कि
आपको
ED
ने
जो
नोटिस
भेजे,
आपने
उन्हें
नजर
अंदाज
क्यों
किया।
आप
गिरफ्तारी
और
रिमांड
के
खिलाफ
यहां
आए,
आपने
जमानत
के
लिए
ट्रायल
कोर्ट
क्यों
नहीं
गए।
केजरीवाल
के
वकील
सिंघवी
ने
कहा
था
कि
गिरफ्तारी
अवैध
है
इसलिए।
पूरी
खबर
पढ़ें -
15
अप्रैल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
ED
को
नोटिस
देकर
गिरफ्तारी
पर
जवाब
मांगा
था।
सुनवाई
के
दौरान
हलफनामे
में
ED
ने
कहा
कि
कई
बार
समन
भेजे
जाने
के
बावजूद
उन्होंने
एजेंसी
के
साथ
सहयोग
नहीं
किया।
ED
ने
यह
भी
कहा
कि
केजरीवाल
को
किसी
दुर्भावना
या
दूसरे
कारणों
से
गिरफ्तार
नहीं
किया
गया
है।
उनकी
गिरफ्तारी
जांच
का
हिस्सा
है।
पूरी
खबर
पढ़ें
08:58
AM10
मई
2024
-
कॉपी
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केजरीवाल
21
मार्च
को
अरेस्ट
हुए
थे,
तब
से
जेल
में
हैं
ED
ने
शराब
नीति
केस
में
केजरीवाल
को
21
मार्च
को
अरेस्ट
किया
था।
ED
ने
22
मार्च
को
उन्हें
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
पेश
किया।
कोर्ट
ने
दिल्ली
सीएम
को
28
मार्च
तक
ED
रिमांड
पर
भेजा,
जो
बाद
में
1
अप्रैल
तक
बढ़ाई
गई।
कोर्ट
ने
1
अप्रैल
को
उन्हें
15
अप्रैल
तक
न्यायिक
हिरासत
में
तिहाड़
जेल
भेज
दिया
था।
तब
वे
जेल
में
हैं।
शराब
नीति
केस
में
केजरीवाल
को
इस
साल
27
फरवरी,
26
फरवरी,
22
फरवरी,
2
फरवरी,
17
जनवरी,
3
जनवरी
और
2023
में
21
दिसंबर
और
2
नवंबर
को
समन
भेज
गया
था।
हालांकि,
वे
एक
बार
भी
पूछताछ
के
लिए
नहीं
गए।
निचली
अदालत
और
हाईकोर्ट
से
राहत
नहीं
मिलने
पर
केजरीवाल
सुप्रीम
कोर्ट
पहुंचे
हैं।

तस्वीर
21
मार्च
की
है
जब
ED
केजरीवाल
को
गिरफ्तार
कर
ले
जा
रही
थी।
08:57
AM10
मई
2024
-
कॉपी
लिंक
सिसोदिया
इसी
मामले
में
जेल
में,
संजय
सिंह
जमानत
पर
केजरीवाल
से
पहले
शराब
नीति
केस
में
AAP
नेता
मनीष
सिसोदिया
और
संजय
सिंह
की
भी
गिरफ्तारी
हुई
थी।
सिसोदिया
26
फरवरी
2023
से
जेल
में
बंद
हैं।
संजय
सिंह
को
ED
ने
4
अक्टूबर
2023
को
गिरफ्तार
किया
था।
2
अप्रैल
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
संजय
सिंह
को
जमानत
दे
दी
थी।
तिहाड़
में
6
महीने
रहने
के
बाद
3
अप्रैल
को
वो
बाहर
आए
थे।

खबरें
और
भी
हैं…