दिल्ली HC बोला- स्कूल में AC का खर्च पेरेंट्स उठाएं: मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते, यह सुविधा लैब-स्मार्ट क्लास की तरह

दिल्ली HC बोला- स्कूल में AC का खर्च पेरेंट्स उठाएं: मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते, यह सुविधा लैब-स्मार्ट क्लास की तरह


नई
दिल्ली
21
मिनट
पहले

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कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स को स्कूल चुनते समय वहां की सुविधाओं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए। - Dainik Bhaskar


कोर्ट
ने
कहा
कि
पेरेंट्स
को
स्कूल
चुनते
समय
वहां
की
सुविधाओं
और
कीमत
का
ध्यान
रखना
चाहिए।

दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
कहा
है
कि
स्कूल
में
एयर
कंडीशनिंग
(AC)
का
खर्च
वहां
पढ़ने
वाले
बच्चों
के
पेरेंट्स
को
उठाना
होगा।
AC
बच्चों
की
सुविधा
के
लिए
लगाया
जाता
है।
इसलिए,
इसका
आर्थिक
बोझ
अकेले
स्कूल
मैनेजमेंट
पर
नहीं
डाला
जा
सकता
है।

कोर्ट
ने
2
मई
को
एक
पेरेंट्स
की
याचिका
पर
फैसला
सुनाते
हुए
यह
टिप्पणी
की।
एक्टिंग
चीफ
जस्टिस
मनमोहन
और
जस्टिस
मनमीत
पीएस
अरोड़ा
की
बेंच
ने
कहा
कि
AC
का
चार्ज
लेबोरेटरी
और
स्मार्ट
क्लास
के
लिए
दी
जाने
वाली
फीस
की
तरह
है।


पेरेंट्स
ने
कहा
था-
हर
महीने
2
हजार
रुपए
वसूल
रहा
स्कूल

दरअसल,
पेरेंट्स
ने
अपनी
याचिका
में
बताया
था
कि
उनका
बच्चा
दिल्ली
के
एक
प्राइवेट
स्कूल
में
क्लास
9
का
छात्र
है।
स्कूल
मैनेजमेंट
बच्चों
की
क्लास
में
AC
की
सुविधा
देने
के
लिए
नेउनसे
हर
महीने
2,000
रुपए
फीस
वसूल
रहा
है।

पेरेंट्स
का
तर्क
था
छात्रों
को
AC
की
सुविधा
देने
की
जिम्मेदारी
स्कूल
मैनेजमेंट
की
है।
इसलिए,
उन्हें
अपने
फंड
से
इसका
खर्च
उठाना
चाहिए।
हालांकि,
हाईकोर्ट
ने
उनकी
याचिका
खारिज
कर
दी।


कोर्ट
बोला-
स्कूल
चुनते
समय
फीस
का
ध्यान
रखें

कोर्ट
ने
कहा
कि
सेशन
2023-34
के
लिए
स्कूल
ने
जो
फीस
रसीद
जारी
की
है,
उसमें
एयर
कंडीशनर
के
लिए
अलग
से
पैसों
का
जिक्र
है।
इसलिए
पेरेंट्स
को
स्कूल
चुनते
समय
वहां
दी
जाने
वाली
सुविधाओं
और
कीमत
का
ध्यान
रखना
चाहिए।


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सुबह
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रखे
होने
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धमकी
भेजी
गई
थी।
इसके
तुरंत
बाद
सभी
स्कूलों
में
दिल्ली
पुलिस,
बम
निरोधक
दस्ता,
दमकल
की
गाड़ियां
और
एम्बुलेंस
पहुंच
गईं।
स्कूलों
को
खाली
करवाने
के
बाद
पुलिस
ने
बम
की
तलाशी
की।


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कर्नाटक
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और
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गले
लगाए
और
गालों
पर
किस
करते
दिखाई
दिए।


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