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पहले
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CBI
ने
के.
कविता
को
दिल्ली
शराब
नीति
केस
से
जुड़े
भ्रष्टाचार
मामले
में
गिरफ्तार
किया
है।
इससे
पहले
ED
ने
उन्हें
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
गिरफ्तार
किया
था।
दिल्ली
शराब
नीति
केस
से
जुड़े
भ्रष्टाचार
मामले
में
पूर्व
CM
केसीआर
की
बेटी
के.
कविता
को
दिल्ली
की
राऊज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
15
अप्रैल
तक
CBI
की
कस्टडी
में
भेजा
है।
CBI
ने
कविता
से
पूछताछ
करने
के
लिए
5
दिन
की
रिमांड
मांगी
थी।
CBI
का
कहना
है
कि
शराब
नीति
से
जुड़ी
साजिश
का
पर्दाफाश
करने
के
लिए
कविता
का
सबूतों
से
सामना
कराने
की
जरूरत
है।
उन्होंने
AAP
को
रिश्वत
के
भुगतान
के
संबंध
में
संतोषजनक
जवाब
नहीं
दिया।
उधर,
के
कविता
के
वकील
ने
CBI
के
इस
एक्शन
को
अवैध
बताया
है।
उन्होंने
जांच
एजेंसी
पर
मौलिक
अधिकारों
के
उल्लंघन
का
आरोप
लगाया
है।
कोर्ट
ने
दोनों
पक्षों
की
दलीलें
सुनने
के
बाद
फैसला
सुरक्षित
रख
लिया
था।
कविता
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
26
मार्च
से
न्यायिक
हिरासत
में
थीं।
एजेंसी
ने
गुरुवार
(11
अप्रैल)
को
के.
कविता
को
तिहाड़
जेल
में
गिरफ्तार
किया
था।
रिमांड
मिलने
पर
कविता
को
CBI
हेडक्वार्टर
ले
जाया
जाएगा,
जहां
उनसे
पूछताछ
होगी।
इससे
पहले
CBI
ने
6
अप्रैल
को
तिहाड़
में
कविता
से
पूछताछ
की
थी।
CBI
ने
कविता
को
IPC
की
धारा
120-बी
(आपराधिक
साजिश),
धारा
477-ए
(खातों
में
हेराफेरी)
और
प्रिवेंशन
ऑफ
करप्शन
एक्ट
की
धारा
7
(सरकारी
कर्मचारियों
को
रिश्वत
देने
से
संबंधित
अपराध)
के
तहत
गिरफ्तार
किया
है।
पिता
के.
चंद्रशेखर
राव
के
साथ
के.
कविता।
कोर्ट
रूम
लाइव…
CBI-
शराब
नीति
घोटाला
केस
में
कविता
की
अहम
भूमिका
थी।
साउथ
ग्रुप
का
एक
बिजनेसमैन
केजरीवाल
से
मिला
था
और
उसने
दिल्ली
में
बिजनेस
करने
के
लिए
सपोर्ट
मांगा
था।
केजरीवाल
ने
इसके
लिए
आश्वासन
भी
दिया
था।
नीतेश
राना
(कविता
के
वकील)-
हमने
एक
आवेदन
कल
ही
दायर
किया
था।
कोर्ट-
हम
दूसरे
आवेदन
पर
विचार
कैसे
कर
सकते
हैं।
उन्हें
पहले
खत्म
करने
दीजिए।
CBI-
दिनेश
अरोरा
ने
अपने
बयान
में
कहा
था
कि
आरोपी
अभिषेक
बोइनपल्ली
ने
कहा
था
कि
विजय
नायर
को
करोड़ों
रुपए
दिए
गए
हैं।
कोर्ट-
क्या
आपने
इन
बयानों
को
रिकॉर्ड
पर
रखा
है।
CBI-
बयान
और
वॉट्सएप्प
चैट
अटैच
है।
कविता
के
CA
बुच्ची
बाबू
की
चैट
से
पता
चलता
है
कि
वह
अपने
प्रॉक्सी
के
माध्यम
से
इंडो
स्पिरिट्स
में
थोक
लाइसेंस
में
साझेदारी
कर
रही
थीं।
कविता
ने
कंपनी
की
NOC
हासिल
करने
के
लिए
राघव
मगुंटा
की
मदद
करने
की
कोशिश
की
थी।
ताज
होटल
में
हुई
मीटिंग
में
शरथ
रेड्डी
के
साथ
बाबू,
बोइनपल्ली
भी
मौजूद
थे।
इसमें
यह
फैसला
हुआ
कि
इंडो
स्पिरिट्स
को
परनोड
रिचर्ड
का
थोक
विक्रेता
बनाया
जाएगा।
CBI
के
वकील
की
कोर्ट
रूम
में
दी
गई
दलीलें…
चौधरी
(कविता
के
वकील)-
CrPC
की
धारा
41
CBI
को
गिरफ्तारी
का
अधिकार
देती
है।
लेकिन
एक
बार
जब
मैं
न्यायिक
हिरासत
में
हूं,
तो
अदालत
की
मंजूरी
के
बिना
गिरफ्तार
करने
का
कोई
सवाल
ही
नहीं
है।
कोर्ट-
मैं
एक
बार
में
सुनवाई
करूंगा।
कृपया
रिमांड
अर्जी
पर
भी
बहस
करें।
चौधरी-
मैं
अपना
केस
कमजोर
नहीं
करना
चाहता।
मैं
पहले
ही
एक
आवेदन
दायर
कर
चुका
हूं।
CBI-
गिरफ्तारी
अवैध
नहीं
है।
हमने
परमिशन
लेकर
पूछताछ
की।
हमने
उसे
उस
दिन
गिरफ्तार
नहीं
किया।
हमने
उनसे
6
तारीख
को
पूछताछ
की।
जो
हुआ
है
कोर्ट
की
इजाजत
से
हुआ
है।
जेल
अथॉरिटी
ने
सारी
चीजें
की
हैं।
वह
कोर्ट
की
नॉलेज
में
हैं।
ये
किस
अधिकार
की
बात
कर
रहे
हैं
इसका
उल्लंघन
हुआ
है?
सिर्फ
कहने
से
उल्लंघन
नहीं
होता
है।
कविता
की
गिरफ्तारी
से
पहले
उसने
अपने
पति
को
इसकी
जानकारी
दी
थी।
गिरफ्तारी
के
बाद
भी
CBI
ने
उन्हें
इसकी
जानकारी
दी
थी।
कोर्ट-
गिरफ्तारी
से
पहले
आवेदन
की
कॉपी
देने
का
कोई
उल्लंघन
है?
चौधरी-
मैं
विशेष
अदालत
पीएमएलए
की
हिरासत
में
हूं…
क्या
मैं
पहले
से
सजा
पाने
का
हकदार
नहीं
हूं?
कोर्ट-
मुझे
आप
सीआरपीसी
का
प्रावधान
बता
दें?
मैं
सीधा
सवाल
कर
रहा
हूं।
गिरफ्तारी
के
लिए
अर्जी
दी
गई
है।
किस
प्रावधान
के
तहत
एक
प्रति
प्रदान
की
जानी
है?
चौधरी-
किस
प्रावधान
के
तहत
आवेदन
दिया
गया
था?
कोर्ट-
हमसे
सवाल
न
करें,
कृपया
प्रतिक्रिया
दें।
चौधरी-
कोई
प्रावधान
नहीं
है।
गिरफ्तार
करने
की
शक्ति
है।
कोई
प्रावधान
नहीं
है,
लेकिन
एक
प्रक्रिया
के
रूप
में
यदि
वे
गिरफ्तारी
के
लिए
आवेदन
दायर
करना
चुनते
हैं,
तो
मुझे
भी
सुना
जाता।
कोर्ट-
आज
आपकी
अर्जी
पर
सुनवाई
की
जाएगी।
चौधरी-
वे
कानून
की
प्रक्रिया
को
खत्म
करने
की
कोशिश
कर
रहे
हैं।
कोर्ट-
चूंकि
आप
कहते
हैं
कि
सब
कुछ
आपस
में
जुड़ा
हुआ
है,
तो
क्या
आपको
रिमांड
अर्जी
पर
भी
बहस
नहीं
करनी
चाहिए?
चौधरी-
गिरफ्तारी
अवैध
है।
कोर्ट-
तो
मैं
उचित
आदेश
पारित
करूंगा।
क्योंकि
या
तो
ये
सबमिशन
शुरू
में
ही
उठाया
जाना
चाहिए
था।
रिमांड
अर्जी
पर
दलीलें
सुनी
जा
चुकी
हैं।
आप
भी
निष्कर्ष
क्यों
नहीं
निकालते
और
न्यायालय
को
मिलकर
इसका
निर्णय
करने
देते।
आप
उससे
क्यों
कतरा
रहे
हैं?
कोर्ट-
फिर
दोपहर
2
बजे
आइए।
कविता
के
लिए
राना-
CBI
ने
पूछताछ
के
लिए
जो
आवेदन
दिया,
वह
आवेदन
और
आदेश
तथा
एक
और
आवेदन
कल
किया
गया।
कॉपी
हमें
दोपहर
2
बजे
तक
दी
जा
सकती
है।
कोर्ट-
आपका
आवेदन
क्या
है
जो
कल
आपने
लगाया
था,
आपको
एक
कॉपी
देने
के
लिए।
आप
निपटारा
करने
से
पहले
कॉपी
क्यों
मांग
रहे
हैं।
CBI
ने
12
अप्रैल
को
कविता
को
राऊज
एवेन्यु
कोर्ट
में
पेश
किया
है।
ED
ने
15
को
हैदराबाद
से
कविता
को
गिरफ्तार
किया
था
के.
कविता
तेलंगाना
के
पूर्व
मुख्यमंत्री
के
चंद्रशेखर
राव
की
बेटी
हैं।
ED
ने
उन्हें
15
मार्च
को
हैदराबाद
के
बंजारा
हिल्स
स्थित
उनके
घर
से
गिरफ्तार
किया
था।
16
मार्च
को
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
उन्हें
23
मार्च
तक
ED
की
रिमांड
में
भेजा
था।
कोर्ट
ने
23
मार्च
को
उनकी
ED
कस्टडी
26
मार्च
तक
बढ़ा
दी।
26
मार्च
को
कविता
को
ज्यूडिशियल
कस्टडी
में
तिहाड़
भेजा
गया
था।
फिलहाल,
BRS
नेता
23
अप्रैल
तक
ज्यूडिशियल
कस्टडी
में
हैं।
ED
का
आरोप
है
कि
कविता
शराब
कारोबारियों
के
गुट
‘साउथ
ग्रुप’
की
प्रमुख
सदस्य
थीं।
साउथ
ग्रुप
से
जुड़े
लोगों
पर
दिल्ली
में
शराब
कारोबार
के
लाइसेंस
के
बदले
AAP
को
100
करोड़
रुपए
रिश्वत
देने
का
आरोप
है।
साउथ
ग्रुप
क्या
है?
साउथ
ग्रुप
दक्षिण
के
राजनेताओं,
कारोबारियों
और
नौकरशाहों
का
ग्रुप
है।
इसमें
अरबिंदो
फार्मा
के
प्रमोटर
शरत
रेड्डी,
YSRCP
के
लोकसभा
सांसद
एम.
श्रीनिवासुलु
रेड्डी,
उनके
बेटे
राघव
मगुंटा
और
कविता
शामिल
थे।
इस
ग्रुप
का
प्रतिनिधित्व
अरुण
पिल्लई,
अभिषेक
बोइनपल्ली
और
बुचीबाबू
ने
किया
था।
तीनों
को
ही
शराब
घोटाले
में
गिरफ्तार
किए
गए
हैं।
दिल्ली
शराब
घोटाले
में
के
कविता
का
नाम
कब
आया?
दिल्ली
शराब
घोटाले
केस
में
ED
ने
गुरुग्राम
से
कारोबारी
अमित
अरोड़ा
को
30
नवंबर,
2022
में
गिरफ्तार
किया
था।
ED
के
मुताबिक,
अमित
ने
अपने
बयान
में
के.
कविता
के
नाम
का
लिया
था।
जांच
एजेंसी
ने
दावा
किया
था
कि
कविता
ने
विजय
नायर
के
माध्यम
से
दिल्ली
में
AAP
सरकार
के
नेताओं
को
100
करोड़
रुपए
का
भुगतान
किया
था।
AAP
ने
इस
पैसे
का
इस्तेमाल
गोवा
और
पंजाब
विधानसभा
चुनाव
में
किया।
फरवरी
2023
में
CBI
ने
कविता
के
अकाउंटेंट
बुच्चीबाबू
गोरंतला
को
गिरफ्तार
किया।
ED
ने
भी
बुची
बाबू
से
पूछताछ
की
थी।
फिर
ED
ने
हैदराबाद
के
व्यवसायी
अरुण
रामचंद्रन
पिल्लई
को
7
मार्च
2023
को
गिरफ्तार
किया।
पिल्लई
ने
पूछताछ
में
बताया
था
कि
कविता
और
आम
आदमी
पार्टी
के
बीच
एक
समझौता
हुआ
था।
इसके
तहत
100
करोड़
रुपए
का
लेन-देन
हुआ,
जिससे
कविता
की
कंपनी
‘इंडोस्पिरिट्स’
को
दिल्ली
के
शराब
कारोबार
में
एंट्री
मिली।
पिल्लई
ने
ये
भी
बताया
कि
एक
मीटिंग
हुई
थी,
जिसमें
वो,
कविता,
विजय
नायर
और
दिनेश
अरोड़ा
मौजूद
थे।
इस
मीटिंग
में
दी
गई
रिश्वत
की
वसूली
पर
चर्चा
हुई
थी।
5
समन
के
बाद
ED
ने
कविता
को
गिरफ्तार
किया
था
ED
ने
कविता
को
गिरफ्तार
करने
से
पहले
साल
2023
में
3
समन
भेजे
थे।
इस
साल
2
समन
भेजे
गए,
लेकिन
उन्होंने
SC
की
कार्रवाई
का
हवाला
देते
हुए
पेश
होने
से
इनकार
कर
दिया।
इसके
बाद
ED
ने
15
मार्च
को
सुबह
11
बजे
उनके
हैदराबाद
स्थित
घर
पर
रेड
डाली
थी।
करीब
8
घंटे
की
तलाशी
और
कार्रवाई
के
बाद
शाम
7
बजे
उन्हें
हिरासत
में
लिया
गया।
उसके
बाद
अरेस्ट
किया
गया।
एजेंसी
उन्हें
लेकर
दिल्ली
आ
गई
थी।
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
8
अप्रैल
को
कविता
की
अंतरिम
जमानत
याचिका
खारिज
कर
दी
थी।
स्पेशल
जज
कावेरी
बावेजा
ने
याचिका
खारिज
करते
हुए
कहा
कि
उन्हें
अंतरिम
जमानत
देने
का
यह
सही
समय
नहीं
है।
कविता
ने
अपने
16
साल
के
बेटे
की
परीक्षा
का
हवाला
देते
हुए
जमानत
की
मांग
की
थी।
ED
ने
जमानत
का
विरोध
करते
हुए
कहा
कि
वो
सबूतों
के
साथ
छेड़छाड़
कर
सकती
हैं।
साथ
ही
गवाहों
को
भी
प्रभावित
कर
सकती
हैं।
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