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19
अप्रैल
से
एक
जून
तक
एग्जिट
पोल
का
आयोजन
तथा
प्रिंट
या
इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया
में
इसके
परिणाम
का
प्रकाशन
या
प्रचार
अथवा
किसी
भी
अन्य
तरीके
से
इसका
प्रचार-प्रसार
करने
पर
पूर्णत:
प्रतिबंध
रहेगा।
By
Neeraj
Pandey
Publish
Date:
Sat,
30
Mar
2024
08:57
PM
(IST)
Updated
Date:
Sat,
30
Mar
2024
08:57
PM
(IST)
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चुनाव
एग्जिट
पोल
पर
प्रतिबंधित
HighLights
-
लोकसभा
चुनाव
एग्जिट
पोल
पर
प्रतिबंधित -
19
अप्रैल
से
एक
जून
तक
रहेगी
रोक -
उल्लंघन
करने
पर
दो
वर्ष
का
कारावास
या
लगेगा
जुर्माने
भोपाल
(राज्य
ब्यूरो)।
लोकसभा
निर्वाचन
की
आदर्श
आचार
संहिता
प्रभावशील
है।
आचार
संहिता
के
दौरान
19
अप्रैल
की
सुबह
सात
बजे
से
एक
जून
की
शाम
6:30
बजे
तक
निर्वाचन
के
संबंध
में
किसी
भी
प्रकार
के
एग्जिट
पोल
का
आयोजन
तथा
प्रिंट
या
इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया
में
इसके
परिणाम
का
प्रकाशन
या
प्रचार
अथवा
किसी
भी
अन्य
तरीके
से
इसका
प्रचार-प्रसार
करने
पर
पूर्णत:
प्रतिबंध
रहेगा।
भारत
निर्वाचन
आयोग
द्वारा
28
मार्च
2024
को
इस
आशय
की
अधिसूचना
जारी
कर
दी
गई
है।
जारी
अधिसूचना
में
स्पष्ट
किया
गया
है
कि
निर्वाचन
के
दौरान
सभी
मतदान
क्षेत्रों
में
मतदान
की
समाप्ति
के
लिए
नियत
समय
पर
समाप्त
होने
वाले
48
घंटों
के
दौरान
ओपिनियन
पोल
या
अन्य
मतदान
सर्वेक्षण
के
परिणामों
सहित
किसी
भी
प्रकार
के
निर्वाचन
संबंधी
मामलों
के
प्रदर्शन
पर
भी
पूर्णत:
प्रतिबंध
रहेगा।
इस
प्रविधान
का
उल्लंघन
करने
पर
दो
वर्ष
के
कारावास
या
जुर्माने
से
दंडित
किया
जाएगा।
मुख्यमंत्री
उमरिया,
डिंडौरी,
मंडला
और
सिवनी
में
करेंगे
जनसभाएं
मुख्यमंत्री
डा.
मोहन
यादव
रविवार
को
उमरिया,
डिंडौरी,
मंडला
और
सिवनी
में
जनसभाएं
करेंगे।
इस
दौरान
वह
कार्यकर्ताओं
से
भेंट
करेंगे।
सिवनी
के
लखनादौन
विधानसभा
क्षेत्र
में
रोड
शो
भी
करेंगे।
मुख्यमंत्री
शाम
5.15
बजे
जबलपुर
से
भोपाल
रवाना
होंगे
और
शाम
7.30
बजे
भोपाल
चैंबर्स
आफ
कामर्स
एंड
इंडस्ट्री
के
होली
मिलन
समारोह
में
सम्मिलित
होंगे।