कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की अब ऑनलाइन भी कर सकते है शिकायत | जिला धार, मध्य प्रदेश शासन | भारत

कार्य
स्थल
पर
यौन
उत्पीड़न
की
अब
ऑनलाइन
भी
कर
सकते
है
शिकायत
|
जिला
धार,
मध्य
प्रदेश
शासन
|
भारत

जिला
कार्यक्रम
अधिकारी
महिला
एवं
बाल
विकास
विभाग
श्री
सुभाष
जैन
द्वारा
कार्य
स्थल
पर
यौन
उत्पीड़न
के
संबंध
में
गुरुवार
को
आयोजित
प्रशिक्षण
कार्यक्रम
का
उद्देश्य
पर
प्रकाश
डालते
हुए
बताया
कि
विभिन्न
विभागों
एवं
संस्थानों
में
कार्यरत
अधिकारियों
एवं
कर्मचारियों
को
कानून
के
प्रति
जागरूक
करना,
महिलाओं
को
सुरक्षित
कार्यस्थल
उपलब्ध
कराना
तथा
शिकायतों
के
त्वरित
एवं
प्रभावी
समाधान
को
सुनिश्चित
करना
रहा।
उन्होंने
महिलाओं
के
कार्यस्थल
पर
यौन
उत्पीड़न
(निवारण,
प्रतिषेध
एवं
प्रतितोष)
अधिनियम,
2013
पर
नियमों
एवं
समिति
के
कार्यों

प्रक्रिया
के
बारे
में
बताया
गया

श्रीमती
चेतना
राठौर
काउंसलर
द्वारा
एक
दिवसीय
प्रशिक्षण
आयोजित
का
आयोजन
कर
महिलाओं
के
कार्यस्थल
पर
सुरक्षित,
सम्मानजनक
एवं
गरिमामय
वातावरण
सुनिश्चित
करने
के
उद्देश्य
से
महिलाओं
के
कार्यस्थल
पर
यौन
उत्पीड़न
(निवारण,
प्रतिषेध
एवं
प्रतितोष)
अधिनियम,
2013
के
संबंध
में
विस्तार
से
जानकारी
गई।
इस
प्रशिक्षण
में
स्वास्थ्य
विभाग,
बैंक,
लीड
संस्थान,
निजी
कंपनियाँ
एवं
शिक्षा
विभाग
के
प्रतिनिधियों
ने
सहभागिता
की।
कार्यक्रम
के
दौरान
अधिनियम
के
प्रमुख
प्रावधानों,
आंतरिक
शिकायत
समिति
(ICC)
के
गठन,
शिकायत
प्रक्रिया
तथा
नियोक्ता
एवं
कर्मचारियों
की
जिम्मेदारियों
के
बारे
में
विस्तार
से
जानकारी
दी
गई।
प्रशिक्षण
के
दौरान
ज्योति
पाल,
विभागीय
काउंसलर
द्वारा
प्रतिभागियों
को
She-Box
पोर्टल
के
बारे
में
भी
अवगत
कराया
गया
तथा
यह
बताया
गया
कि
किस
प्रकार
महिलाएँ
ऑनलाइन
माध्यम
से
अपनी
शिकायत
दर्ज
कर
सकती
हैं।
पोर्टल
पर
लॉगिन,
पंजीकरण
एवं
शिकायत
दर्ज
करने
की
प्रक्रिया
का
व्यावहारिक
प्रदर्शन
भी
किया
गया।
प्रशिक्षण
में
उपस्थित
प्रतिभागियों
ने
कार्यक्रम
को
उपयोगी
बताते
हुए
इस
प्रकार
के
जागरूकता
कार्यक्रमों
को
नियमित
रूप
से
आयोजित
करने
की
आवश्यकता
पर
बल
दिया।
प्रशिक्षण
के
दौरान
सहायक
संचालक
श्री
प्रवीण
कुमार
सिटोले
एवं
महिला
बाल
विकास
के
कर्मचारी
शामिल
हुए।