नई
दिल्ली.
वित्त
मंत्रालय
ने
गुरुवार
को
कहा
कि
एलजीबीटीक्यू
समुदाय
के
लोगों
के
लिए
संयुक्त
बैंक
खाता
खोलने
और
समलैंगिक
रिश्ते
में
रहने
वाले
व्यक्ति
को
नामित
करने
पर
कोई
प्रतिबंध
नहीं
है.
वित्त
मंत्रालय
ने
28
अगस्त
को
परामर्श
जारी
कर
कहा
कि
यह
स्पष्ट
किया
जाता
है
कि
समलैंगिक
समुदाय
के
व्यक्तियों
के
लिए
संयुक्त
बैंक
खाता
खोलने
तथा
समलैंगिक
संबंध
वाले
किसी
व्यक्ति
को
नामित
करने
पर
कोई
प्रतिबंध
नहीं
है.
मंत्रालय
की
ओर
से
लेस्बियन,
गे,
बाइसेक्सुअल
और
ट्रांसजेंडर
समुदाय
(एलजीबीटी)
के
लिए
यह
सलाह
17
अक्टूबर,
2023
को
दिए
गए
उच्चतम
न्यायालय
के
एक
आदेश
के
मद्देनजर
जारी
की
गई
है.
वित्त
मंत्रालय
के
तहत
वित्तीय
सेवा
विभाग
द्वारा
जारी
परामर्श
में
कहा
गया
है
कि
भारतीय
रिजर्व
बैंक
(आरबीआई)
द्वारा
21
अगस्त,
2024
को
सभी
अनुसूचित
वाणिज्यिक
बैंकों
को
इस
संबंध
में
स्पष्टीकरण
भी
जारी
किया
गया
है.
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के
लिए
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30
अगस्त
को
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सरकार
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रही
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सुविधा
आरबीआई
ने
2015
में
बैंकों
को
निर्देश
दिया
था
कि
वे
अपने
सभी
फॉर्मों
और
आवेदनों
में
एक
अलग
कॉलम
शामिल
करें,
ताकि
‘ट्रांसजेंडर’
व्यक्तियों
को
बैंक
खाते
खोलने
और
संबंधित
सेवाओं
का
लाभ
उठाने
में
मदद
मिल
सके.
साल
2015
के
आदेश
के
बाद
कई
बैंकों
ने
‘ट्रांसजेंडरों’
के
लिए
सेवाएं
शुरू
की
हैं.
ईएसएएफ
स्मॉल
फाइनेंस
बैंक
लिमिटेड
ने
2022
में
विशेष
रूप
से
ट्रांसजेंडर
समुदाय
के
लिए
‘रेनबो
सेविंग्स
अकाउंट’
शुरू
किया।
इसमें
उच्च
बचत
दरों
और
उन्नत
डेबिट
कार्ड
सुविधाओं
सहित
कई
सुविधाएं
प्रदान
की
गई
थीं.
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FIRST
PUBLISHED
:
August
29,
2024,
23:08
IST