नियम बताया नहीं और कैंसिल कर दिया ट्रांजेक्शन, बैंक को महंगी पड़ी मनमानी

नियम बताया नहीं और कैंसिल कर दिया ट्रांजेक्शन, बैंक को महंगी पड़ी मनमानी


नई
दिल्ली.

क्रेडिट
कार्ड
के
इस्तेमाल
पर
दिल्ली
के
कंज्यूमर
कोर्ट
ने
एक
बड़ा
फैसला
सुनाया
है.
पूर्वी
दिल्ली
की
एक
उपभोक्ता
अदालत
ने
ICICI
बैंक
को
सेवाओं
में
कमी
के
लिए
कंज्यूमर
को
हर्जाना
देने
का
आदेश
दिया
है.
दरअसल
बैंक
ने
उपभोक्ता
के
एक
ट्रांजेक्शन
को
डिक्लाइन
कर
दिया
था
और
कहा
था
कि
एक
बार
में
वह
क्रेडिट
कार्ड
की
पूरी
लिमिट
यूज
नहीं
कर
सकता
है.
इस
बात
से
नाराज
उपभोक्ता
ने
कोर्ट
में
अर्जी
दायर
कर
दी.
इस
मामले
में
कंज्यूमर
कोर्ट
ने
उपभोक्ता
को
परेशान
करने
के
लिए
बैंक
को
उसे
12,500
रुपये
मुआवजा
देने
का
आदेश
दिया.
इसके
साथ
ही
कोर्ट
ने
क्रेडिट
कार्ड
की
लिमिट
के
इस्तेमाल
को
लेकर
अहम
टिप्पणी
की.

पूर्वी
दिल्ली
के
एक
शख्स
ने
कोर्ट
को
बताया
कि
बैंक
ने
क्रेडिट
कार्ड
की
लिमिट
पूरी
होने
के
बावजूद
उसके
ट्रांजेक्शन
को
डिक्लाइन
कर
दिया.
बैंक
ने
कहा
क्रेडिट
की
पूरी
लिमिट
का
एक
बार
में
इस्तेमाल
नहीं
हो
सकता
है.
पीड़ित
उपभोक्ता
की
शिकायत
पर
डिस्ट्रिक्ट
कंज्यूमर
डिस्प्यूटस
रिड्रेसल
कमिशन
ने
कहा
कि
बैंक
का
यह
कह
देना
सही
नहीं
है
कि
क्रेडिट
कार्ड
लिमिट
का
एक
बार
में
पूरी
तरह
से
उपयोग
नहीं
हो
सकता
है.

कोर्ट
ने
अपने
फैसले
में
कहा
कि
अगर
एक
बार
क्रेडिट
कार्ड
जारी
हो
जाए
तो
कार्ड
होल्डर
उसका
उपयोग
किसी
भी
इमरजेंसी
में
कर
सकता
है.
कोर्ट
की
दो
सदस्यीय
बेंच
ने
कहा
कि
बैंक
क्रेडिट
कार्ड
के
लिए
सालाना
शुल्क
वसूल
रहा
है
और
कार्ड
से
हुए
ट्रांजेक्शन
के
लिए
ब्याज
समेत
चार्ज
का
बिल
बनाता
है.
कंज्यूमर
कोर्ट
ने
यह
भी
पाया
कि
बैंक
ने
शिकायतकर्ता
को
कभी
नहीं
बताया
कि
नए
क्रेडिट
कार्ड
से
शुरुआत
में
सिर्फ
कम
अमाउंट
का
ही
ट्रांजेक्शन
हो
सकता
है.


FIRST
PUBLISHED
:

July
17,
2024,
09:02
IST