नोएडा की 10 सोसाइटी को नोटिस, फ्लैट्स कुर्क करने तक की चेतावनी, जानिए क्यों

नोएडा की 10 सोसाइटी को नोटिस, फ्लैट्स कुर्क करने तक की चेतावनी, जानिए क्यों


नई
दिल्ली.

नोएडा
में
कई
नामी
बिल्डर्स
के
बीच
अथॉरिटी
की
कार्रवाई
से
हड़कंप
मचने
लगा
है.
हालांकि,
चिंता
मकान
मालिकों
की
बढ़ने
लगी
है.
दरअसल
बकाया
भुगतान
को
लेकर
अब
नोएडा
अथॉरिटी
ने
और
सख्त
लहजा
अख्तियार
कर
लिया
है.
यूपी
सरकार
ने
पिछले
साल
दिसंबर
में
एक
पॉलिसी
का
ऐलान
करते
हुए
बिल्डर्स
को
बकाया
राशि
को
पुनर्निर्धारित
करने
का
मौका
दिया
था.
हालांकि,
आखिरी
नोटिस
जारी
करने
के
कुछ
दिनों
बाद
अभी
जिन
बिल्डर्स
ने
अपना
लैंड
ड्यूज
(भूमि
बकाया)
नहीं
चुकाया
है.
अब
नोएडा
प्राधिकरण
ने
ऐसे
बिल्डर्स
की
प्रॉपर्टी
पर
नोटिस
लगाना
शुरू
कर
दिया
है.
इन
डेवलपर्स
को
चेतावनी
दी
गई
है
कि
अगर
इस
महीने
तक
बकाया
राशि
का
भुगतान
नहीं
किया
गया
तो
सोसाइटी
में
बिना
बिके
फ्लैट्स
को
सीज
कर
लिया
जाएगा.

टीओआई
की
रिपोर्ट
के
अनुसार,
नोएडा
प्राधिकरण
के
सीईओ
लोकेश
एम
ने
कहा
कि
20
से
अधिक
ग्रुप
हाउसिंग
प्रोजेक्ट
हैं
जिनके
डेवलपर्स
ने
अपना
बकाया
चुकाया
नहीं
है.
उन्होंने
कहा,
“कुछ
डेवलपर्स
ने
शुरू
में
राहत
पैकेज
और
पुनर्गणना
बकाया
के
लिए
सहमति
व्यक्त
की
थी,
लेकिन
अभी
तक
25%
की
पहली
किश्त
का
भुगतान
नहीं
किया
है.”



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ब्याज
और
भाव
बढ़ने
पर
मुनाफा
अलग


राहत
के
बाद
भी
नहीं
चुकाया
बकाया

दिसंबर
2023
में
शुरू
किए
गए
पुनर्वास
पैकेज
पर
सहमति
देने
वाले
बिल्डरों
को
संशोधित
बकाया
राशि
की
25
फीसदी
रकम
60
दिनों
के
अंदर
और
शेष
75%
एक
से
तीन
साल
में
किस्तों
में
भुगतान
करना
था.
इसमें
सरकार
ने
ब्याज
और
जुर्माना
माफ
कर
दिया
था.
चूंकि,
बिल्डर्स
की
ओर
से
रुचि
नहीं
दिखाए
जाने
पर
10
से
ज्यादा
सोसाइटी
में
नोटिस
लगाए
गए
हैं.
हालांकि,
इस
मामले
में
अब
तक
20
बिल्डर्स
को
नोटिस
मिल
चुका
है.


इन
सोसाइटीज
में
लगे
नोटिस

इनमें
सेक्टर
137
में
स्थित
अजनारा
डैफोडिल्स,
सेक्टर
78
में
अंतरिक्ष
गोल्फ
व्यू
2,
सेक्टर
93
बी
में
ग्रैंड
ओमेक्स
और
सेक्टर
77
में
प्रतीक
विस्टेरिया
शामिल
हैं.
चूंकि,
बकाये
का
नोटिस
डेवलपर्स
के
लिए
हैं,
लेकिन
घर
खरीदारों
की
चिंता
बढ़
गई
है.
क्योंकि,
ऐसी
स्थिति
में
वे
फ्लैट्स
रिसेल
नहीं
कर
पाएंगे.
घर
खरीदारों
को
एक
प्रोजेक्ट
की
कुल
बकाया
राशि
के
बारे
में
सूचित
करते
हुए,
नोटिस
में
कहा
गया
है,
“डेवलपर
ने
अब
तक
अथॉरिटी
का
बकाया
नहीं
चुकाया
है.

इसके
कारण
प्राधिकरण
ने
परियोजना
से
संबंधित
सभी
कार्यवाही/अनुमतियों
पर
रोक
लगा
दी
है.
इसके
अलावा,
प्राधिकरण
किसी
भी
समय
परियोजना
के
आंशिक/बिना
बिके
हिस्से
के
आवंटन
और
पट्टे
के
दस्तावेज़
को
रद्द
करने
की
कार्रवाई
कर
सकता
है,
साथ
ही
प्रोजेक्ट
के
अनसॉल्ड
फ्लैट्स
को
कुर्क
करने
की
कार्रवाई
भी
की
जा
सकती
है.


बिल्डर
को
नोटिस,
घर
खरीदार
परेशान

उधर,
होम
बायर्स
का
मानना
है
कि
बिल्डर्स
द्वारा
बकाया
नहीं
चुकाने
और
अथॉरिटी
की
ओर
से
ऐसे
सख्त
कदम
उठाने
के
बाद
उनकी
प्रॉपर्टी
की
कीमतें
घट
सकती
हैं.
क्योंकि,
कोई
नया
व्यक्ति
ऐसा
विवादित
प्रोजेक्ट्स
में
रुचि
नहीं
दिखाएगा.
कई
सोसाइटीज
में
रहने
वाले
लोगों
ने
अपनी
बात
अथॉरिटी
के
सामने
रखी
है.
इस
पर
सीईओ
लोकेश
एम
ने
कहा,
नोटिस
में
इस्तेमाल
की
गई
भाषा
को
लेकर
कुछ
कंफ्यूजन
है
यह
मेरे
संज्ञान
में
आया
है.
मैंने
अधिकारियों
से
नोटिस
को
संशोधित
करने
को
कहा
है.

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